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नहीं दी जा रही आरक्षित वर्ग के छात्रों को न्यूनतम अर्हता में छूट, नर्सिंग कालेज एसोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। बीएससी नर्सिंग में प्रवेश के लिए न्यूनतम अंकों में आरक्षित वर्ग के छात्रों को छूट प्रदान नहीं किए जाने पर प्राइवेट नर्सिंग कालेज एसोसिएशन ने आपत्ति जाहिर की है। संगठन ने इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव को ज्ञापन सौंप कर निर्देश जारी करने की अपील की गई है।
एसोसिएशन के सचिव डॉ. आशुतोष शुक्ला ने बताया है कि सत्र 2020-21 में बी.एस.सी. नर्सिंग में प्रवेश हेतु आॅनलाईन आवेदन संचालक चिकित्सा शिक्षा द्वारा मंगाया गया है। जिसमें बारहवीं बाॅयो के साथ न्यूनतम 45% है। न्यूनतम प्राप्तांक में किसी प्रकार का छूट अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग को नही दिया गया है। जबकि छ.ग. राजपत्र दिनांक 7 मई 2019 में स्पष्ट उल्लेखित है कि अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीद्वारों के लिए 5% छृट अर्थात न्यूनतम प्राप्तांक 40% है।
इस तरह राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद छ.ग. राज्य के अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ अन्याय पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ राज्य शासन द्वारा ऐसे लोगों के उन्नयन के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा छ.ग. शासन द्वारा शासन के नीति निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है।
चूंकि आॅनलाईन आवेदन प्रक्रिया में हैं। इसलिए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से अनु.जाति, अनु.जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को बी.एस.सी. नर्सिंग के न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट प्रदान करने संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने की अपील की गई है।