गुरु घासीदास व संत तारण तरण जयंती पर रायपुर में मांस-मटन बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध, बूचड़खाने भी रहेंगे बंद

रायपुर।

CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में धार्मिक और सामाजिक भावनाओं के सम्मान में नगर निगम ने अहम फैसला लिया है। गुरु घासीदास जयंती (18 दिसंबर) और संत तारण तरण जयंती (19 दिसंबर) के अवसर पर रायपुर नगर पालिक निगम सीमा में मांस-मटन के विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इन दोनों दिनों शहर के सभी पशुवध गृह भी बंद रखे जाएंगे।

यह निर्णय Raipur meat sale ban Guru Ghasidas Jayanti के तहत लागू किया गया है।


📜 नगर निगम का आधिकारिक आदेश जारी

नगर पालिक निगम रायपुर ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश—

  • महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर
  • छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश के अनुपालन में

जारी किया गया है। आदेश का उद्देश्य पर्वों को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण वातावरण में संपन्न कराना है।


🥩 दो दिन पूरी तरह बंद रहेंगी मांस दुकानें

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार—

  • 18 और 19 दिसंबर को
  • नगर निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले
    • सभी मांस-मटन की दुकानें
    • सभी पशुवध गृह

पूरी तरह बंद रहेंगे।
इसके अलावा, होटल और ढाबों में भी मांस-मटन का विक्रय प्रतिबंधित रहेगा।


👮‍♂️ निगरानी के लिए विशेष व्यवस्था

आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए—

  • सभी जोन स्वास्थ्य अधिकारी
  • और जोन स्वच्छता निरीक्षक

अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी करेंगे, ताकि नियमों का सख्ती से पालन हो सके।


⚠️ उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी

नगर निगम ने साफ किया है कि—

  • प्रतिबंध के बावजूद यदि किसी होटल, ढाबे या दुकान में
    मांस-मटन का विक्रय पाया गया,
  • तो संबंधित सामग्री जब्त की जाएगी
  • और दोषियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी

🤝 नागरिकों से सहयोग की अपील

नगर निगम ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि—

  • सामाजिक और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें
  • नगर निगम के आदेशों का पालन करें

ताकि गुरु घासीदास जयंती और संत तारण तरण जयंती शांति, श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाई जा सके।


रायपुर नगर निगम का यह निर्णय सामाजिक समरसता और धार्मिक सम्मान को प्राथमिकता देने का उदाहरण है। दो दिनों के इस प्रतिबंध से पर्वों की गरिमा बनी रहेगी और शहर में सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित होगा।