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अवैध कॉलोनियों में भवन निर्माण को मिली मंजूरी, 18 से अधिक खसरों में निगम देगा भवन अनुज्ञा

रिसाली, 01 जुलाई 2025/
नगर पालिक निगम रिसाली की महापौर परिषद की बैठक में वर्षों से भवन अनुज्ञा के लिए चक्कर काट रहे नागरिकों को बड़ी राहत दी गई है। महापौर शशि सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में अवधपुरी, सरस्वती कुंज एवं व्हीआईपी नगर सहित 18 से अधिक खसरा नंबरों में विकास शुल्क के निर्धारण को मंजूरी दी गई। अब इन क्षेत्रों में रहवासी विकास शुल्क जमा कर भवन अनुज्ञा प्राप्त कर सकेंगे और अपने मकान का निर्माण वैध रूप से कर पाएंगे।

महापौर परिषद की बैठक में एमआईसी सदस्य जहीर अब्बास, संजू नेताम, अनिल देशमुख, सनीर साहू, ममता यादव, रंजिता बेनुआ, जमुना ठाकुर, रोहित धनकर, आयुक्त मोनिका वर्मा, कार्यपालन अभियंता सुनील दुबे समेत अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

किस खसरा में कितना शुल्क?

महापौर परिषद द्वारा निम्नलिखित खसरा नंबरों पर निर्धारित विकास शुल्क को मंजूरी दी गई है:

  • व्हीआईपी नगर रिसाली (ख.न. 493पी, 496/1, 497पी आदि): ₹211.76 प्रति वर्गफीट
  • सरस्वती कुंज पूर्व (ख.न. 754, 645/1पी, 222 पी आदि): ₹216.09 से ₹225.48 प्रति वर्गफीट
  • सरस्वती कुंज पश्चिम (ख.न. 274/2): ₹203.70 प्रति वर्गफीट
  • अवधपुरी रिसाली (ख.न. 634, 635, 676 आदि): ₹215.58 प्रति वर्गफीट
  • सरस्वती कुंज रिसाली (ख.न. 757, 797, 798): ₹206 प्रति वर्गफीट
  • अवधपुरी रिसाली (ख.न. 620, 621): ₹236.78 प्रति वर्गफीट

पुराने मकानों का भी होगा नियमितीकरण

इन खसरों पर पहले से बने मकानों को भी नियमित करने की व्यवस्था की गई है। मकान मालिक विकास शुल्क के साथ समझौता शुल्क जमा कर अपना निर्माण वैध करा सकेंगे।

स्वच्छता व्यवस्था पर अंतिम चेतावनी

महापौर शशि सिन्हा ने बैठक में नगर निगम क्षेत्र में संचालित 29 सार्वजनिक शौचालयों की साफ-सफाई और रख-रखाव की स्थिति पर चिंता जताई। परिषद में चर्चा के बाद निर्णय लिया गया कि लापरवाही बरतने वाली एजेंसियों को अंतिम नोटिस जारी किया जाएगा।