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शराब की दुकानों को बंद करने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, कहा – होम डिलीवरी पर विचार करें सरकारें

Alok 18 2

नई दिल्ली। लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानों को बंद करने के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार किया है। शराब की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को कहा है कि सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वो शराब की अप्रत्यक्ष बिक्री, होम डिलीवरी पर विचार करे। याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि शराब की दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन नहीं हो रहा है। दुकानें कम है और शराब खरीददार ज्यादा हैं। इनकी वजह से आम आदमी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाला जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट में उस गाइडलाइन को चुनौती दी गई, जिसमें लॉकडाउन के दौरान शराब की सीधी बिक्री को अनुमति दी गई थी। याचिका में कहा गया कि ये गाइडलाइन असंवैधानिक और शून्य है।सुप्रीम कोर्ट से सीधे संपर्क के जरिए शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई।
फिलहाल दुकानों पर शराब बिकती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने शराब की दुकानों को लेकर कोई भी आदेश जारी करने से इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होम डिलीवरी जैसी व्यवस्था पर राज्य सरकारें विचार करें।