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बेंगलुरु में महाशिवरात्रि पर मांस की बिक्री पर प्रतिबंध, बीबीएमपी ने जारी किया आदेश

बेंगलुरु (कर्नाटक)। महानगर पालिक (बीबीएमपी) ने गुरुवार को आदेश जारी कर महाशिवरात्रि यानी 18 फरवरी को मांस की बिक्री व जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। बीबीएमपी के संयुक्त निदेशक (पशु कल्याण) की ओर से जारी किए गए सर्कुलर के मुताबिक, 18 फरवरी को जानवरों की हत्या और मांस की बिक्री पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में बेंगलुरु में बूचड़खानों को बंद करने का भी आदेश दिया गया है।

बता दें, बीबीएमपी हर साल गणेश चतुर्थी, श्रीराम नवमी और कृष्ण जन्माष्टमी सहित महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा बीबीएमपी दो अक्टूबर को गांधी जयंती पर मांस की बिक्री और पशु वध पर भी प्रतिबंध लगाता है।