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निविदा हासिल करने बोली में की हेराफेरी, 3 कंपनियों पर 2.70 करोड़ का जुर्माना

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने देश की तीन कंपनियों के पर 2 करोड़ 70 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना पुणे नगर निगम द्वारा जारी निविदा की बोली में हेरफेर करने पर लगाया गया है। जिन कंपनियों पर जुर्माना लगाया है, कंपनियों में एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स (आई) प्रा.लि. शामिल है।

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नई दिल्ली। पुणे नगर निगम ने जीआईएस और जीपीएस प्रौद्योगिकी के जरिए वृक्ष गणना के लिए एजेंसी का चुनाव करने के लिए यह निविदा जारी की थी। वर्ष 2015 में जारी इस निविदा को हासिल करने एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. और पेंटेकल कंसलटेंट्स (आई) प्रा.लि. ने बोली में हेरफेर किया था। जिसकी शिकायत भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से सार्वजनिक न्यास नागरिक चेतना मंच द्वारा की गई थी। आयोग द्वारा जांच कराए जाने पर तीनों कंपनियों द्वारा बोली में हेरफेर करना पाया गया। आयोग ने इन कंपनियों को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 3(3)(डी) और धारा 3(1) के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाया। जिसके मद्देनजर एसएएआर आईटी रिसोर्सेस प्रा. लि. पर 1 करोड़ 26 लाख रु., सीएडीडी सिस्टम एंड सर्विसेस प्रा.लि. पर 11 लाख रु. तथा पेंटेकल कंसलटेंट्स (आई) प्रा.लि. पर 1 करोड़ 33 लाख रु. का जुर्माना लगाया गया है। यह जुर्माना अधिनियम की धारा 27(बी) के तहत कंपनियों के पिछले तीन वित्त वर्षों के औसत कारोबार के 10 प्रतिशत की दर से लगाया गया है। आयोग ने अधिनियम की धारा 27 (बी) के तहत कंपनियों के कुछ निदेशकों पर भी जुर्माना लगाया है।