Skip to main content

4thnation

व्यक्तिगत और कारोबारी लोग 31 जुलाई तक भर सकते हैं अपने आयकर रिटर्न

नई दिल्ली। आयकर विभाग ने 2022-23 (आकलन वर्ष 2023-24) के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फॉर्म जारी कर दिया है। इस बार आईटीआर-2 के कॉलम सात में क्रिप्टोकरेंसी जैसी वर्चुअल कमाई की जानकारी देनी होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 10 फरवरी को एक अधिसूचना के माध्यम से फॉर्म जारी किया। इस बार फॉर्म दो माह पहले जारी हुआ है। हर साल अमूमन मार्च के अंत या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसे जारी किया जाता है।

आईटीआर फॉर्म में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति (वीडीए) के लिए नए शेड्यूल में विवरण की जरूरत होती है। जैसे, अधिग्रहण की तारीख, ट्रांसफर की तारीख (पूंजीगत लाभ), अधिग्रहण की लागत (उपहार के मामले में) आदि शामिल हैं। वीडीए से आय या लाभ अर्जित करने वालों को अब इन सभी विवरणों के साथ तैयार रहना चाहिए। बोर्ड ने कहा कि इसे 10 फरवरी को ही जारी किया गया था। इसमें एक से छह तक के फॉर्म होते हैं। साथ ही एक सत्यापन फॉर्म भी है। कारोबारी और व्यक्तिगत करदाता इसे 31 जुलाई तक भर सकते हैं।