Chhattisgarh Flood Relief को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 1 अक्टूबर 2026 को बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता की घोषणा की है। प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलों में जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें शासन के निर्धारित प्रावधानों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से ₹10 हजार की अतिरिक्त राशि दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को प्रभावित मकानों का शीघ्र सर्वे और क्षति का आकलन पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र परिवारों को सहायता समयबद्ध तरीके से मिल सके।
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17 जिलों में बारिश और बाढ़ का असर
मुख्यमंत्री के अनुसार प्रदेश में पिछले तीन-चार दिनों की लगातार बारिश से 17 जिलों के 550 से अधिक गांव और 22 हजार से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों की स्थिति पर नजर रख रही है और राहत एवं सहायता कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर संचालित किया जा रहा है।
प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि बारिश और बाढ़ से हुई क्षति का सर्वे जल्द पूरा किया जाए। प्रभावित परिवारों को राहत देने के साथ पेयजल, स्वास्थ्य और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
Chhattisgarh Flood Relief के तहत ₹10 हजार अतिरिक्त
मुख्यमंत्री की घोषणा के मुताबिक बाढ़ से जिन परिवारों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें सामान्य सरकारी सहायता के अलावा ₹10,000 अतिरिक्त मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे।
यह अतिरिक्त सहायता प्रभावित परिवारों को तत्काल राहत देने के उद्देश्य से है। पात्रता और क्षति के आकलन की प्रक्रिया संबंधित जिला प्रशासन द्वारा पूरी की जाएगी।
Chhattisgarh Flood Relief में मकान क्षति का आकलन
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मकान, फसल, पशुधन और अन्य नुकसान का संवेदनशीलता तथा तत्परता के साथ आकलन किया जाए।
सरकार के अनुसार राहत का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। प्रभावित इलाकों में लोगों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने और जनजीवन सामान्य करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
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आरबीसी 6-4 के तहत सहायता और सर्वे
मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आरबीसी 6-4 के अंतर्गत पात्र प्रभावित परिवारों को नियमानुसार मिलने वाली सहायता राशि उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी न हो।
क्षति का वास्तविक आकलन करने के बाद पात्र हितग्राहियों को शासन के प्रावधानों के अनुरूप सहायता देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कोई भी पात्र प्रभावित परिवार राहत से वंचित नहीं रहना चाहिए।
बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। बारिश के बाद जलजनित बीमारियों की आशंका को देखते हुए जरूरी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बनाए रखने पर जोर है।
महानदी जल विवाद पर दिल्ली में बैठक
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 1 अक्टूबर को दिल्ली के लिए रवाना हुए, जहां छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से चले आ रहे महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर बैठक में शामिल होने की बात कही गई है।
इससे पहले 30 जुलाई 2026 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। केंद्र सरकार के अनुसार बैठक का उद्देश्य संवाद, तकनीकी सहयोग और सहकारी संघवाद के माध्यम से विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान तलाशना था।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि दोनों राज्यों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए सकारात्मक समाधान की दिशा में प्रयास जारी हैं।
सिंगापुर में निवेश संभावनाएं पेश करेंगे साय
मुख्यमंत्री ने अपने आगामी सिंगापुर प्रवास को लेकर कहा कि SING Forum-2026 में छत्तीसगढ़ को सहभागी बनने का अवसर मिला है।
इस मंच के माध्यम से राज्य की औद्योगिक क्षमता, विकास यात्रा और निवेश की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने प्रस्तुत करने की योजना है। सिंगापुर के निवेशकों, उद्यमियों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ कारोबारी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी।
राज्य सरकार के अनुसार नई औद्योगिक नीति, प्राकृतिक संसाधन, अधोसंरचना और कुशल मानव संसाधन निवेश के लिए अवसर उपलब्ध कराते हैं।
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बस्तर की प्रतिभाओं को अवसर देने पर जोर
मुख्यमंत्री ने बस्तर के युवाओं की प्रतिभा और क्षमता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के युवाओं को शिक्षा, खेल, कौशल, नवाचार और रोजगार के क्षेत्र में अवसर तथा उचित मंच उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार का जोर बस्तर की युवा प्रतिभाओं को पहचानकर उन्हें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक सहयोग देने पर है। इसका उद्देश्य युवाओं को प्रदेश और देश के विकास में अधिक भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है।
Chhattisgarh Flood Relief के तहत मकान क्षति से प्रभावित परिवारों के लिए ₹10 हजार की अतिरिक्त सहायता की घोषणा बारिश और बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए महत्वपूर्ण राहत प्रावधान है। अब संबंधित जिलों में सर्वे और क्षति आकलन के बाद पात्र परिवारों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही सरकार ने स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।
