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Samay Raina Supreme Court: ‘India’s Got Latent’ विवाद में सुप्रीम कोर्ट सख्त, समय रैना समेत 5 कॉमेडियनों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना

Samay Raina Supreme Court मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड-अप कॉमेडियन समय रैना पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि उन्होंने अदालत को दिए गए अपने आश्वासनों का पालन नहीं किया। अदालत ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि समय रैना ने “कोर्ट को गुमराह किया” और दिए गए वचन का पालन नहीं किया।

इसी मामले में अदालत ने चार अन्य कॉमेडियनों विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तनवर पर भी समान रूप से 3-3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

यह मामला India’s Got Latent शो के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही शुरू हुई थी।

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Samay Raina Supreme Court मामला क्या है?

Samay Raina Supreme Court मामले की शुरुआत उस समय हुई जब India’s Got Latent कार्यक्रम में दिव्यांग व्यक्तियों को लेकर की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई गई।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान संबंधित कॉमेडियनों ने अदालत को आश्वासन दिया था कि वे अपनी गलती सुधारने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों की उपलब्धियों को सामने लाना और दुर्लभ बीमारियों (Rare Diseases) से पीड़ित लोगों के उपचार के लिए धन जुटाना था।

इसी आश्वासन के आधार पर अदालत ने उन्हें पहले राहत दी थी।


सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने समय रैना के आचरण पर गंभीर नाराजगी जताई।

अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई अनुपालन हलफनामा मौजूद नहीं है, जबकि यह दावा किया गया कि उसे दाखिल कर दिया गया है।

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि समय रैना ने अदालत के समक्ष दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया और यह अदालत के आदेशों का उल्लंघन है।

कोर्ट ने समय रैना को दो सप्ताह के भीतर 3 लाख रुपये जमा करने तथा 15 दिनों के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दी कि आदेश का पालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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अन्य चार कॉमेडियनों पर भी समान कार्रवाई

Samay Raina Supreme Court मामले में अदालत ने केवल समय रैना ही नहीं बल्कि अन्य चार कॉमेडियनों पर भी समान कार्रवाई की।

जिन कॉमेडियनों पर 3-3 लाख रुपये की लागत (Cost) लगाई गई, उनमें शामिल हैं:

  • विपुल गोयल
  • बलराज परमजीत सिंह घई
  • सोनाली ठक्कर
  • निशांत जगदीश तनवर

सुप्रीम कोर्ट ने सभी से अदालत को दिए गए आश्वासनों का समयबद्ध तरीके से पालन करने को कहा है।


वरिष्ठ अधिवक्ता और सॉलिसिटर जनरल की दलीलें

वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना ने कोर्ट के निर्देशों के बावजूद Cure SMA Foundation या Spinal Muscular Atrophy (SMA) से पीड़ित लोगों से संपर्क नहीं किया।

उन्होंने यह भी कहा कि फाउंडेशन को उनसे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता नहीं चाहिए, बल्कि अदालत के आदेशों का सम्मान होना चाहिए।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत को बताया कि समय रैना ने हाल ही में India’s Got Latent Season 2 शुरू किया है। उन्होंने यह भी आपत्ति जताई कि हलफनामे में “disabled persons” शब्द का प्रयोग किया गया, जबकि अधिक सम्मानजनक शब्दावली का उपयोग किया जाना चाहिए।


अदालत की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने सार्वजनिक जीवन में जिम्मेदारी और सम्मानजनक व्यवहार पर भी टिप्पणी की।

अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सार्वजनिक जीवन में जितना अधिक दूसरों का सम्मान किया जाएगा, उतना ही सम्मान स्वयं भी प्राप्त होगा। किसी का अपमान करना स्वीकार्य नहीं हो सकता।

कोर्ट ने यह भी कहा कि उसने पहले संबंधित पक्षों को इसलिए अवसर दिया था क्योंकि वे युवा हैं और उम्मीद थी कि वे अदालत के निर्देशों का पालन करेंगे।


आगे क्या होगा?

अब Samay Raina Supreme Court मामले में समय रैना और अन्य कॉमेडियनों को अदालत के आदेश के अनुसार जुर्माना जमा करना होगा और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

यदि निर्धारित समयसीमा में आदेशों का पालन नहीं किया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आगे कानूनी एवं बाध्यकारी कार्रवाई (Coercive Action) की जा सकती है।

मामले की अगली सुनवाई में अदालत अनुपालन रिपोर्ट और आगे की कार्रवाई पर विचार करेगी।


Samay Raina Supreme Court मामला केवल एक कॉमेडी शो से जुड़ा विवाद नहीं, बल्कि अदालत को दिए गए आश्वासनों के पालन और सार्वजनिक जिम्मेदारी का भी प्रश्न बन गया है। सुप्रीम कोर्ट ने समय रैना समेत पांच कॉमेडियनों पर 3-3 लाख रुपये की लागत लगाकर स्पष्ट संदेश दिया है कि न्यायालय के आदेशों और दिए गए वचनों का सम्मान अनिवार्य है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि संबंधित पक्ष अदालत के निर्देशों का समय पर पालन करते हैं या नहीं।

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