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देश के हॉट-स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य में आने के लिए पास जारी नहीं की जाएंगे

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रायपुर (छत्तीसगढ़)। देश के अन्य हॉट-स्पॉट जिलों से छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर में आने के लिए कोई भी पास जारी नहीं किए जाएंगे। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेशानुसार परिवार के नजदीकी सदस्य की मृत्यु अथवा मेडिकल इमरेजेंसी के कारण जो व्यक्ति अन्य राज्य से विधिवत् अनुमति एवं पास प्राप्त कर छत्तीसगढ़ के किसी जिले में आना चाहते है उन्हें संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी अनुमति जारी कर सकेंगे।

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उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य आपातिक कारणों एवं उद्देश्य के संबंध में प्राप्त आवेदन का जिला दण्डाधिकारी परीक्षण कर एवं सुसंगत दस्तावेज सहित प्रकरण गृह विभाग को भेजने पर गृह विभाग की अनुमति उपरांत ही अनुमति एव पास जारी कर सकेंगे। अनुमति आवेदन संबंधित जिला दण्डाधिकारी कार्यालय में ही प्राप्त किए जाएंगे और अनुमति हेतु अनुशंसा सहित प्रेषित किए जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति अन्य राज्य से वैध अनुमति प्राप्त कर स्वयं के साधन से छत्तीसगढ़ होकर, दूसरे राज्य जा रहा है तो संबंधित सीमावर्ती जिले के जिला दण्डाधिकारी वैध अनुमति दे सकते हैं।