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अवैध नशा व्यापार में लिप्त शेषनारायण साहू 6 माह के लिए जेल में निरूद्ध

बेमेतरा, 27 फरवरी 2025: संभाग आयुक्त एवं निरूद्धकर्ता प्राधिकारी श्री सत्यनारायण राठौर ने पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन के आधार पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शेषनारायण साहू पिता स्व. सीताराम साहू निवासी ग्राम सरदा, थाना एवं तहसील बेरला, जिला बेमेतरा को 6 माह के लिए जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश स्वापक, औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार, निवारक अधिनियम-1988 की धारा-3 सहपठित धारा-11 के तहत पारित किया गया है।

लगातार अपराधों में संलिप्त रहा आरोपी

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, शेषनारायण साहू के खिलाफ वर्ष 2023 और 2024 में नारकोटिक्स एक्ट के तहत 2 मामले दर्ज किए गए थे। इसके अलावा, समय-समय पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई थीजमानत पर छूटने के बाद भी उसने अवैध शराब और गांजे की तस्करी जारी रखी, जिससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था।

ग्राम सरदा में नशे के बढ़ते दुष्प्रभाव

पुलिस अधीक्षक बेमेतरा के प्रतिवेदन के अनुसार, शेषनारायण साहू अवैध रूप से धन अर्जित करने के लिए शराब और गांजा की तस्करी में सक्रिय थाग्राम सरदा में उसके कारण नशे के आदी लोगों की संख्या बढ़ रही थी, जिससे झगड़े और विवाद की घटनाएं भी बढ़ रही थीं। आरोपी का निवास सार्वजनिक स्थल पर स्थित होने के कारण संभ्रांत नागरिकों और उनके परिवारों पर इसका गलत प्रभाव पड़ रहा था

न्यायालय ने लिया सख्त रुख

संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 फरवरी 2025 को आदेश पारित किया और शेषनारायण साहू को 6 महीने के लिए जिला जेल बेमेतरा में निरूद्ध करने के निर्देश दिए। यह कदम समाज में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने और सार्वजनिक शांति बनाए रखने के लिए उठाया गया है