खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान के उठाव के बाद, मिलर्स को नागरिक आपूर्ति निगम में चावल जमा करने का लक्ष्य सौंपा गया था। हालांकि, जिले के चार मिलर्स अब तक अनुबंध के अनुसार चावल जमा नहीं कर सके हैं। इस पर कलेक्टर अवनीश शरण ने सख्त रुख अपनाते हुए संबंधित मिलर्स को नोटिस जारी किया है।
30 नवंबर तक चावल जमा करने का निर्देश
कलेक्टर ने श्याम जी राइस इंडस्ट्रीज मोहतराई, सरदार एग्रो इंडस्ट्रीज, एस.डी. एग्रो फूड प्रोडक्ट, और जेठू बाबा इंडस्ट्रीज बहतराई को 30 नवंबर 2024 तक चावल जमा करने का निर्देश दिया है। अगर वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो उनके द्वारा जमा की गई प्रतिभूति राशि (बैंक गारंटी) को जब्त कर वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
अनुबंध के अनुसार चावल जमा करने की बाध्यता
राज्य शासन ने सभी मिलर्स को अनुबंध के अनुसार शत-प्रतिशत चावल जमा करने का आदेश दिया है। लेकिन इन चार मिलर्स की लापरवाही पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का संकेत दिया है।
आगे की कार्रवाई
अगर संबंधित मिलर्स समय सीमा के भीतर चावल जमा नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि राज्य के नागरिक आपूर्ति निगम की प्रक्रिया बाधित न हो और धान उठाव में पारदर्शिता बनी रहे।