सी-विजिल एप बनेगा मतदाताओं का हथियार, डराने-धमकाने, प्रलोभन देने आदि की सीधे निर्वाचन आयोग से कर सकेंगे शिकायत, 100 मिनट में होगी कार्रवाई

रायपुर (छत्तीसगढ़)। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान किसी भी राजनैतिक दल के उम्मीदवार, नेता और कार्यकर्ता की ओर से मतदाताओं को डराने धमकाने और प्रलोभन देने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मोबाइल एप भी लांच किया गया है, जिसमें आम नागरिक इसकी शिकायत एप के माध्यम से सीधे चुनाव आयोग में कर सकते हैं। एप का नाम सी-विजिल एप रखा गया है।

इस एप को गुगल स्टोर से निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। शिकायतकर्ता जहां से रजिस्ट्रेशन करते हैं वहीं से शिकायत कर सकेंगे। एप के साथ ही फोन नंबर 0771-2445785 और टोल फ्री नंबर 0771-1950 पर भी शिकायत कर सकते हैं।

इस चुनाव में आम नागरिक भी सी-विजिल फोन एप के माध्यम से डराने, धमकाने या प्रलोभन देने की शिकायतें सीधे भारत निर्वाचन आयोग को कर सकेंगे। इस बार साफ-सुथरे, निर्विवाद और पारदर्शी चुनाव के लिए सी-विजिल एप आम नागरिकों के मोबाइल फोन पर हथियार के रूप में इंस्टाल रहेगा। निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनैतिक दल और प्रत्याशी मतदाताओं को डराने, धमकाने या पैसा, शराब,  बांटकर अपने पक्ष वोट देने के लिए कहता हो तो इसका शिकायत सी-विजिल मोबाइल एप पर कर सकते हैं।  

प्रदेश के लोगों को एप चलाने के लिए इंटरनेट की जरूरी है। छत्तीसगढ़ में पहले चरण के लिए चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह एप मतदाताओं के लिए एक्टिवेट हो गया है। इसे गुगल एप स्टोर से निशुल्क डाउनलोड कर सकेंगे। मोबाइल में डाउनलोड करने के बाद मोबाइल नंबर डालकर स्वयं पंजीकृत होना पड़ेगा। मतदाताओं के साथ कुछ गलत होने पर घटनाओं के फोटो या वीडियो लेकर सीधे एप अपलोड कर सकेंगे। इस एप के माध्यम से लिए गए फोटो या वीडियो मोबाइल में सेव नहीं होगा। सीधे निर्वाचन आयोग कार्यालय या जिला नियंत्रण कक्ष को मिलेंगे।

मतदाताओं की ओर से फोटो या वीडियो के रूप में मिली शिकायत पर 100 मिनिट की समय सीमा में कार्रवाई होगी। एप के माध्यम से अधिकतम पांच मिनट के वीडियो बनाकर अपलोड किए जा सकेंगे। जीपीएस प्रणाली पर आधारित यह मोबाइल एप रजिस्ट्रेशन किए जाने वाले विधानसभा क्षेत्र में ही काम करेगा।

रायपुर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने बताया है कि मतदाताओं इस तरह की परेशानी होने पर शिकायत और  सूचनाएं सी-विजिल एप के अलावा जिला नियंत्रण कक्ष के फोन नंबर 0771-2445785 के साथ-साथ टोल फ्री नंबर 0771-1950 पर कर सकते हैं। 
उन्होंने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार चुनाव के दौरान किसी भी मतदाता को अपने पक्ष में करना या फिर पैसे देना और उसे कोई उपहार देता है या लेता है, तो उसे एक साल की कारावास या जुर्माने और दोनों सजा से दंडनीय होगा। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अनुसार जो चुनावी समय में किसी भी व्यक्ति की ओर से चोट पहुंचाने की धमकी देता है, तो उसे एक साल का कारावास या जुर्माने और दोनों सजा का भागीदार होगा। 

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