दुर्ग (छत्तीसगढ़)। तालाब से अवैध मुरूम खनन एवं परिवहन किए जाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बिना अनुमति मुरूम का खनन किए जाने की जानकारी जांच में सामने आई। प्रशासनिक टीम ने मुरूम खनन व परिवहन में संलग्न एक जेसीबी और दो हाइवा वाहनों को जब्त कर भू-राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई की है।
जानकारी के अनुसार धमधा तहसील के ग्राम हरदी थाना नंदिनी नगर के अंतर्गत नगुवा में मुरूम का अवैध खनन किए जाने की शिकायत सामने आई थी। शिकायत के आधार पर तहसीलदार धमधा एवं अनुविभागीय अधिकारी राजस्व धमधा द्वारा आकस्मिक मौका निरीक्षण किया गया। जिसमें मौके पर एक जेसीबी द्वारा मुरूम खनन करते हुऐ पाया गया, जिसका वाहन मालिक का नाम ध्रुव कुमार अग्रवाल निवासी गस्ती चौक दुर्ग रोड़ बेमेतरा है। जेसीबी द्वारा मुरूम खुदाई कर एक हाईवा (ट्रक) वाहन क्रमांक CG 07 CA 8511 (मालिक रमन कुमार अग्रवाल निवासी दुर्ग रोड बेमेतरा) मे लोड किया जा रहा था। साथ ही एक हाईवा (ट्रक) वाहन क्रमांक CG 08 AK 8211 (मालिक रवि कुमार अग्रवाल निवासी वार्ड नं. 16 बेमेतरा) हरदी सड़क में बिना अनुमति के मुरूम का परिवहन करते हुये पाया गया।

तीनों वाहनों का मौके पर जब्ती नामा तैयार किया गया। जब्त वाहनों को थाना प्रभारी थाना नंदिनी नगर के अभिरक्षा में सौंपा गया। संबंधित वाहन चालकों से मुरूम खनन एवं परिवहन के संबंध मे कोई भी सक्षम दस्तावेज उपलब्ध नही कराया गया। छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 247 (7) के तहत दण्डनीय एवं शास्ति योग्य है। अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को छ.ग. भू-राजस्व संहिता की धारा 247 (7) के तहत शास्ति आरोपित कर कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन प्रस्तावित किया गया है।
