तंत्र-मंत्र व पूजा पाठ से विभिन्न समस्याओं का निराकरण करने का झांसा देकर मोटी रकम वसूलने वाले कथित बाबा को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। आरोपी पर एक युवक ने तंत्र मंत्र से पुत्र प्राप्ति कराने का झांसा देकर सवा चार लाख रु. ठगने का आरोप लगाया है। ठगी का शिकार हुए अन्य लोगों ने भी बाबा के खिलाफ समस्याओं के निवारण के नाम रकम हडपने की शिकायत पुलिस से की थी। पुलिस ने दफा 420 तथा चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई कर आरोपी बाबा को जेल भेज दिया है। कथित बाबा सिंचाई विभाग में लिपिक के पद से हाल ही में सेवानिवृत हुआ है।
दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। शंकर नगर के जागृति चौक निवासी राहुल बोरकर उर्फ विक्तु बाबा को पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार किया है। कोसानाला, सुपेला निवासी रवि चंद्रिकापुरे ने पुलिस में की गई शिकायत में बताया है कि राहुल बोरकर उर्फ विक्तु बाबा द्वारा विज्ञापन के माध्यम से संतानोपत्ति, पुत्र प्राप्ति, व्यापार में तरक्की, नौकरी आदि समस्याओं का निवारण पूजा पाठ व तंत्र मंत्र से किए जाने का प्रचार किया जा रहा था। जिससे प्रभावित होकर उसने बाबा से संपर्क किया। रवि पुत्र प्राप्ति की चाहत के साथ व्यवसाय व स्वास्थ्य को लेकर मानसिक रूप से परेशान था। इन समस्याओं का निराकण करने का वादा बाबा ने रवि से किया था। जिसके लिए उसे कभी शंकर नगर के जागृति चौक स्थित आश्रम में तो कभी ग्राम अरसनारा स्थित आश्रम में बुलाया जाता। इस दौरान बाबा ने पूजा पाठव तंत्र मंत्र के लिए किश्तों में 4 लाख 15 हजार रु. भी वसूल लिए थे। साल भर बाद भी समस्याओं से रवि को निजात नही मिलने पर उसे ठगे जाने का अहसास हुआ। रवि द्वारा दी गई रकम को वापस किए जाने की मांग करने पर बाबा हीलाहवाली करने लगा। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई।
सीएसपी विवेक शुक्ला ने फोर्थ नेशन (4TH NATION) को बताया कि रवि के अलावा आरोपी बाबा ने कोसानाला की दीक्षित कालोनी निवासी शैलेन्द्र मेश्राम से भी संतान प्राप्ति के लिए 12 हजार रु. की रकम वसूल ली थी। वहीं संतोष कुमार मरावी से उसकी पत्नि चंद्रकला की बीमारी को ठीक करने का झांसा देकर 5 हजार रु. वसूल लिए थे, लेकिन किसी भी समस्या का निवारण नहीं हुआ। ठगी के इन मामलों की शिकायत की जांच के पश्चात राहुल बोरकर उर्फ विक्तु बाबा के खिलाफ पुलिस ने दफा 420 तथा चमत्कारिक उपचार (आक्षेपणीय विज्ञापन) अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया। आरोपा बाबा को शनिवार को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।