पारिवारिक विवाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या, मुख्य आरोपी समेत तीन युवकों को आजीवन कारावास की सजा

बेमेतरा (छत्तीसगढ़) अजीत राजपूत। पारिवारिक विवाद को लेकर युवक की चाकू से गोद कर हत्या करने और उसके दोस्त को घायल करने के मामले में बेमेतरा अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपियों ने इस घटना को बीते साल के होली पर्व पर अंजाम दिया था। मामले मुख्य अभियुक्त सहित उसके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है। यह फैसला प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में शुक्रवार को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक सूरज मिश्रा ने पैरवी की थी।

घटना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत 11 मार्च 2022 को घटित हुई थी। मृतक मोनू यादव और और आरोपियों के बीच पारिवारिक विवाद था। मोनू अपने दोस्त रोशन सेन के साथ पाडे तालाब गया हुआ था। इसी दौरान वहां पर मौजूद ब्राह्मण पारा स्वीपर बस्ती निवासी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता (22 वर्ष), दौलत यादव (19 वर्ष) एवं अंकित उर्फ बउवा मण्डावी (19 वर्ष) से विवाद हो गया। विवाद मारपीट में तब्दील हो गई और शुभम ने मोनू पर चाकू से हमला कर दिया। बीच बचाव करने आए रोशन को भी घायल कर दिया। शुभम द्वारा की गई इस चाकूबाजी में दौलत और अंकित का पूरा सहयोग रहा। चाकू के वार से गंभीर रूप से घायल मोनू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। हत्या की इस वारदात को लेकर नागरिकों द्वारा कोतवाली के समक्ष प्रदर्शन भी किया गया था।

पुलिस ने मामले के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया था। प्रकरण पर विचारण पश्चात न्यायाधीश ने सभी तीनों आरोपियों को हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्तों को दफा 302 के तहत आजीवन कारावास एक-एक हजार रूपये का अर्थदण्ड से दंडित किए जाने का फैसला दिया।

वहीं आरोपी शुभम उर्फ भीमा गुप्ता एवं अंकित उर्फ बउवा मण्डावी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1) (क) के तहत सात-सात वर्ष कठोर कारावास व एक-एक हजार रूपये अर्थदण्ड, व धारा 27 के तहत तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच सौ रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपियों की सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।