शहर के स्थाई पट्टेदारों को मिलेगा भूमि स्वामी हक, नजूल शाखा में कर सकते है आवेदन

Andhra Khadi Bhandar AD copy

दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत नजूल विभाग से प्राप्त स्थाई पट्टाधारक अब स्वनयं भूमि मालिक बन सकेंगे। इसके लिए उन्हें नजूल शाखा में आवेदन करना होगा। निगम पशासन द्वारा जारी की गई अधिकृत जानकारी के अनुसार शासन की जनहित योजना के तहत काबिज भूमि के पट्टा धारकों मालिकाना हक दिए जाने की प्रकिया प्रारंभ की गई है। इसके लिए पट्टेदारों को अतिक्रमित भूमि को गाईड लाईन की दर से राशि जमा कर भूमिस्वामी का हक में परिर्वतन करा सकेंगे। निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि राज्य शासन के आदेशानुसार गैर रियायती दर पर आबंटित भूमि को गाइडलाईन की दर की कीमत की 2 प्रतिशत राशि, एवं रियायती दर पर आबंटित भूमि को गाइड लाईन की दर की कीमत 102 प्रतिशत राशि, एवं अतिक्रमित भूमि को गाइड लाईन की दर की कीमत की 152 प्रतिशत राशि जमा करना होगीं। उन्होनें बताया कि भूमिस्वामी हक प्राप्त करने के लिए आवेदन कलेक्टर नजूल शाखा में प्रस्तुत करना होंगा। आवेदन के साथ शपथ पत्र एवं पट्टे की प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। इस योजना से पट्टा नवीनीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी एवं नगर तथा ग्राम निवेश के भूमि प्रयोजन के अनुसार व्यवसायिक प्रयोजन पर भी परिवर्तित किया जा सकेगा । इसके अलावा आवेदक बैंक लोन भी ले सकेगें, तथा भूमिस्वामी के रुप में भूमि विक्रय भी सरलता से कर सकते हैं।