Durg News: नगर पालिक निगम दुर्ग ने बढ़ाई प्रॉपर्टी टैक्स की डेडलाइन – 30 अप्रैल 2026 तक जमा करें, 1 मई के बाद देना होगा 17% सरचार्ज

Durg News – नगर पालिक निगम दुर्ग ने शहर के करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए संपत्तिकर (प्रॉपर्टी टैक्स) जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अप्रैल 2026 कर दी है। यह निर्णय नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है ताकि अधिक से अधिक करदाता समय पर कर जमा कर सरकारी छूट का लाभ उठा सकें।

लेकिन यह राहत सीमित समय के लिए है — 1 मई 2026 के बाद पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करने पर 17 प्रतिशत सरचार्ज वसूला जाएगा। यानी जितना देर, उतना ज्यादा भुगतान।


मुख्य बातें – एक नजर में

Durg News के इस अहम अपडेट की प्रमुख बातें:

  • प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की नई अंतिम तिथि: 30 अप्रैल 2026।
  • 30 अप्रैल तक जमा करने पर कोई पेनाल्टी नहीं।
  • 1 मई 2026 के बाद जमा करने पर 17% सरचार्ज लगेगा।
  • 25 दिन ही शेष हैं — अभी ही टैक्स जमा करें।
  • राजस्व विभाग घर-घर जाकर बकायादारों से वसूली करेगा।
  • ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए भी नागरिकों को प्रेरित किया जा रहा है।
  • वसूली टीम की WhatsApp पर फोटो मॉनिटरिंग अनिवार्य की गई है।

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Durg News: क्यों बढ़ाई गई अंतिम तिथि?

Durg News में यह समझना जरूरी है कि निगम ने यह राहत क्यों दी। नगर पालिक निगम दुर्ग का प्रशासन यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अधिक से अधिक नागरिक बिना किसी अतिरिक्त बोझ के अपना टैक्स जमा कर सकें।

कई करदाता ऐसे हैं जो समय की कमी, जानकारी के अभाव या व्यक्तिगत कारणों से पहले की तिथि तक टैक्स नहीं जमा कर पाए। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए यह तिथि बढ़ाई गई है। इसके साथ ही निगम का लक्ष्य राजस्व संग्रह बढ़ाना भी है ताकि शहर के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध हो सके।


30 अप्रैल तक जमा करें – कोई पेनाल्टी नहीं

Durg News में यह सबसे अहम बात है। यदि आप 30 अप्रैल 2026 तक अपना संपत्तिकर जमा करते हैं तो आपसे किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या सरचार्ज नहीं लिया जाएगा।

यह सरकारी छूट उन सभी करदाताओं के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अभी तक टैक्स नहीं भरा है। वर्तमान में अंतिम तिथि तक केवल 25 दिन शेष हैं। इसलिए निगम प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और बिना देर किए अपना बकाया कर जमा करें।


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Durg News: 1 मई के बाद 17% सरचार्ज – भरना पड़ेगा ज्यादा

Durg News में यह चेतावनी हर उस नागरिक के लिए है जो सोच रहे हैं कि बाद में भी टैक्स जमा किया जा सकता है। 1 मई 2026 के बाद यदि आप पिछले वर्ष का संपत्तिकर जमा करते हैं तो आपको मूल राशि के ऊपर 17 प्रतिशत सरचार्ज अलग से चुकाना होगा।

उदाहरण के तौर पर — यदि आपका प्रॉपर्टी टैक्स ₹10,000 है, तो 1 मई के बाद जमा करने पर आपको ₹1,700 अतिरिक्त देने होंगे। यानी कुल ₹11,700। यह अनावश्यक वित्तीय बोझ आसानी से बचाया जा सकता है — बस 30 अप्रैल से पहले टैक्स जमा करें।


घर-घर वसूली अभियान – राजस्व विभाग को निर्देश

Durg News में निगम प्रशासन ने राजस्व विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आगामी दिनों में घर-घर जाकर बकायादारों से वसूली की जाए। यह अभियान उन लोगों के लिए विशेष रूप से जरूरी है जो बार-बार याद दिलाने के बावजूद टैक्स जमा नहीं कर रहे।

इस अभियान के तहत राजस्व टीम नागरिकों के घर तक पहुंचेगी और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से टैक्स जमा करने के लिए प्रेरित करेगी। यह कदम उन बुजुर्ग और कम पढ़े-लिखे नागरिकों के लिए भी मददगार होगा जो खुद निगम कार्यालय नहीं आ सकते।


Durg News: ऑनलाइन टैक्स भुगतान – कैसे करें?

Durg News में निगम प्रशासन ने नागरिकों को ऑनलाइन टैक्स भुगतान के लिए भी प्रेरित किया है। यह सुविधा उन लोगों के लिए बेहद उपयोगी है जो कार्यालय की लंबी लाइनों से बचना चाहते हैं।

ऑनलाइन माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के फायदे:

  • घर बैठे भुगतान की सुविधा।
  • 24×7 उपलब्ध — छुट्टी के दिन भी।
  • तुरंत रसीद मिलती है।
  • लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं।

WhatsApp मॉनिटरिंग – अधिकारियों की जवाबदेही तय

Durg News में एक और नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था सामने आई है। निगम आयुक्त ने राजस्व अमले को निर्देश दिए हैं कि वसूली अभियान के दौरान टीम अपनी गतिविधियों की फोटो WhatsApp पर अपडेट करे।

यह व्यवस्था इसलिए लागू की गई है ताकि कार्य की सतत मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो और अधिकारियों की जवाबदेही तय हो। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि वसूली अभियान सही तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ चलाया जाए।

यह तकनीकी पारदर्शिता निगम प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही की दिशा में एक सराहनीय कदम है।


शनिवार-रविवार भी पहुंचे नागरिक – जागरूकता की मिसाल

Durg News में यह जानकर खुशी होती है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी के बावजूद बड़ी संख्या में नागरिक स्वेच्छा से निगम कार्यालय पहुंचे और अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा किया।

यह दुर्ग शहर के नागरिकों की जागरूकता और नागरिक चेतना का प्रमाण है। इससे यह भी पता चलता है कि नागरिक शहर के विकास में अपनी भागीदारी को लेकर सजग हैं और प्रशासन के साथ सहयोग करने को तैयार हैं।


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निगम प्रशासन की अपील

नगर पालिक निगम दुर्ग के प्रशासन ने समस्त करदाताओं से विशेष अपील की है:

“30 अप्रैल 2026 से पूर्व अपना संपत्तिकर जमा करें, सरकारी छूट का लाभ उठाएं और किसी भी प्रकार की पेनाल्टी या दंडात्मक कार्यवाही से बचें। समय पर कर भुगतान कर शहर के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।”

टैक्स जमा करने के माध्यम:

  • निगम कार्यालय में सीधे जमा करें।
  • ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भुगतान करें।
  • घर-घर वसूली टीम के आने पर भुगतान करें।

Durg News में नगर पालिक निगम दुर्ग का यह फैसला शहरवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है। 30 अप्रैल 2026 तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर न तो कोई पेनाल्टी लगेगी और न ही कोई सरचार्ज। लेकिन जो लोग यह मौका चूक जाते हैं उन्हें 1 मई के बाद 17% अतिरिक्त सरचार्ज देना होगा। केवल 25 दिन शेष हैं — इसलिए देर न करें, आज ही अपना बकाया संपत्तिकर जमा करें और अनावश्यक आर्थिक बोझ से बचें। Durg News पर निगम और शहर की हर जरूरी अपडेट के लिए हमसे जुड़े रहें।

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