रायपुर में नकली दवाओं पर बड़ी कार्रवाई, 3 दवा निर्माता कंपनियों की दवाएं फर्जी और अवमानक घोषित

रायपुर।

Chhattisgarh News: नकली और अवमानक दवाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बाजार में संदिग्ध तरीके से आवागमन कर रही दवाओं पर कड़ा प्रहार करते हुए तीन दवा निर्माता कंपनियों की दवाओं को फर्जी और अवमानक घोषित किया है।

यह कार्रवाई Chhattisgarh fake medicine action के तहत राज्य में दवा सुरक्षा को लेकर एक अहम कदम मानी जा रही है।


🚨 ट्रांसपोर्ट से मिली सूचना ने खोली पोल

विभाग को सूचना मिली थी कि नागपुर गोल्डन ट्रांसपोर्ट, गोगांव (रायपुर) में इंदौर से भेजी गई दवाओं की एक खेप को कोई व्यक्ति या दुकान लेने नहीं आ रही है।
साथ ही, इन दवाओं के नकली होने का संदेह जताया गया।

सूचना को गंभीरता से लेते हुए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत एक विशेष निरीक्षण दल गठित किया गया।


🔍 निरीक्षण में सामने आई गड़बड़ी

निरीक्षण के दौरान—

  • बिल में जिन दवाओं का उल्लेख था, वे खेप में मौजूद नहीं थीं
  • इसके बजाय तीन अन्य प्रकार की दवाएं पाई गईं

इसके बाद—

  • दवाओं के चार-चार भागों में नमूने लिए गए
  • शेष दवाएं जब्त की गईं
  • नमूनों को राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी (रायपुर) भेजा गया

फिलहाल मामले की विस्तृत विवेचना जारी है और दवाओं के स्रोत व आपूर्ति श्रृंखला की जांच की जा रही है।


🧪 जांच रिपोर्ट में दवाएं फर्जी और अवमानक

16 दिसंबर को जारी राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की रिपोर्ट में पाया गया कि तीनों दवाएं—

  • अवमानक (Substandard)
  • और नकली (Spurious)

हैं। ये दवाएं निम्न कंपनियों द्वारा निर्मित बताई गई थीं—

  • मेसर्स जी बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, नहान रोड, सोलन (हिमाचल प्रदेश)
  • मेसर्स जी.सी. हेल्थ केयर, सोलन (हिमाचल प्रदेश)
  • मेसर्स लार आक्स फार्मास्युटिकल्स, गोपालकृष्णन, चेन्नई

📢 पूरे राज्य में अलर्ट जारी

खाद्य एवं औषधि प्रशासन, छत्तीसगढ़ ने—

  • केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO), नई दिल्ली
  • और छत्तीसगढ़ के सभी जिलों

में अधिकारियों को अलर्ट जारी कर दिया है।
साथ ही, नकली दवाओं के परिवहन और बिक्री पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।


☎️ इस नंबर पर करें शिकायत

आम जनता, दवा विक्रेताओं और परिवहन एजेंसियों से अपील की गई है कि—

  • किसी भी संदिग्ध दवा
  • या अनियमित गतिविधि

की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर: 9340597097 पर दें।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल लाइसेंस प्राप्त और विश्वसनीय स्रोतों से ही दवाओं की खरीद और आपूर्ति की जाए।


🛡️ जनस्वास्थ्य को लेकर सरकार सख्त

खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहा है कि राज्य में सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और प्रामाणिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
नकली दवाओं के खिलाफ यह कार्रवाई आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत संदेश है।


🔚 निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में नकली दवाओं के खिलाफ की गई यह कार्रवाई न सिर्फ दवा माफियाओं के लिए चेतावनी है, बल्कि आम लोगों के लिए भरोसे का संकेत भी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और खुलासे होने की संभावना है।