Breaking News: PhD और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के नाम पर ₹22 लाख से ज़्यादा की ठगी — इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार, बोला — “यह नैतिक पतन की पराकाष्ठा है”

एक बड़ी Breaking News में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा के क्षेत्र में हो रही धोखाधड़ी पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक महिला आरोपी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने PhD दाखिले और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी दिलाने के नाम पर ₹22,18,000 की ठगी के मामले में FIR रद्द करने की मांग की थी।

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की पीठ ने इस मामले को सिर्फ एक आपराधिक प्रकरण नहीं माना, बल्कि इसे समाज के नैतिक पतन का प्रतीक बताते हुए चेतावनी दी कि भ्रष्ट तरीकों से डिग्री और नौकरी पाने की मानसिकता खतरनाक प्रवृत्ति है।

⚠️ Breaking News: कोर्ट ने कहा — “इस तरह के अपराधों को बिना सज़ा के नहीं छोड़ा जाना चाहिए।” FIR की पूरी और ईमानदार पुलिस जांच के निर्देश दिए गए।

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कौन है शिकायतकर्ता और कौन हैं आरोपी?

यह मामला कानपुर की रहने वाली तान्या दीक्षित की FIR से शुरू हुआ। उन्होंने और उनकी माँ ने मिलकर आरोपियों के खातों में ₹22,18,000 ट्रांसफर किए थे।

शिकायतकर्ता

तान्या दीक्षित

कानपुर निवासी, PhD व नौकरी की उम्मीदवार

मुख्य आरोपी

प्रियंका सिंह सेंगर

याचिकाकर्ता, हाईकोर्ट में FIR रद्द करने की मांग

सह-आरोपी

विक्रम सिंह सेंगर

आरोपी, हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त

सह-आरोपी

तृप्ति व सान्या सिंह सेंगर

दोनों हाईकोर्ट से अंतरिम राहत प्राप्त

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कैसे हुई ₹22 लाख से ज़्यादा की ठगी?

आरोपियों ने तान्या दीक्षित को दो बड़े लालच दिए — पहला, अलीगढ़ की एक यूनिवर्सिटी में PhD प्रोग्राम में दाखिला और दूसरा, कानपुर की एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी।

इन आश्वासनों पर भरोसा कर तान्या और उनकी माँ ने चरणबद्ध तरीके से आरोपियों के बैंक खातों में कुल ₹22,18,000 ट्रांसफर कर दिए।

आरोपियों ने PhD दाखिले और प्रोफेसर पद की नौकरी दिलाने का वादा किया।

तान्या और माँ ने भरोसा करके ₹22,18,000 बैंक खातों में ट्रांसफर किए।

जून 2024 में जाली दस्तावेज़ों का बंडल सौंपा — PhD मार्कशीट, दाखिला पत्र, नियुक्ति पत्र सब नकली।

जुलाई में जॉइनिंग के लिए बुलाया गया। यूनिवर्सिटी गई तो रजिस्ट्रार ने बताया — सभी दस्तावेज़ पूरी तरह फर्जी हैं।

कानूनी कार्रवाई की धमकी देने पर आरोपियों ने जान से मारने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी।

जाली दस्तावेज़ों का पर्दाफाश

जून 2024 में आरोपियों ने तान्या को एक बड़ा दस्तावेज़ों का पुलिंदा सौंपा जिसमें शामिल था — PhD मार्कशीट, दाखिला पत्र, विषय मंज़ूरी पत्र और कानपुर यूनिवर्सिटी का नियुक्ति पत्र। इसमें जुलाई में जॉइन करने का निर्देश था।

जब तान्या यूनिवर्सिटी अपना ज्वॉइनिंग लेटर लेकर पहुंची, तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने बताया कि सभी दस्तावेज़ पूरी तरह फर्जी हैं और उन पर किए गए हस्ताक्षर भी जाली हैं।

📄 जाली दस्तावेज़ों की सूची: PhD मार्कशीट | दाखिला पत्र | विषय मंज़ूरी पत्र | असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति पत्र — सभी फर्जी साबित हुए।

Breaking News: इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त रुख

इलाहाबाद हाईकोर्ट की दो-ججों की पीठ ने प्रियंका सिंह सेंगर की FIR रद्द करने की याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह Breaking News इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कोर्ट ने केवल कानूनी फैसला नहीं दिया — बल्कि समाज को एक बड़ी नैतिक चेतावनी भी दी।

कोर्ट ने कहा कि PhD कोर्स में दाखिला और यूनिवर्सिटी में टीचिंग पद पर नियुक्ति केवल निर्धारित आधिकारिक प्रक्रिया से ही संभव है — किसी भी अन्य तरीके से नहीं। पदों के लिए विज्ञापन, आवेदन और भर्ती प्रक्रिया अनिवार्य है।

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कोर्ट की ऐतिहासिक टिप्पणी — नैतिक पतन पर गंभीर चेतावनी

इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की, वह केवल इस मामले तक सीमित नहीं — बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है।

PhD किसी यूनिवर्सिटी से PhD प्रोग्राम का पालन करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद हासिल की जाती है। फिर भी आम आदमी का भ्रष्ट तरीकों की प्रभावशीलता में विश्वास ने ही शिकायतकर्ता को याचिकाकर्ता द्वारा ठगे जाने का कारण बनाया।

— इलाहाबाद हाईकोर्ट, जस्टिस JJ मुनीर व जस्टिस तरुण सक्सेना

कोर्ट ने आगे कहा — “यह समाज के नैतिक ताने-बाने की बहुत ही गिरी हुई हालत को दर्शाता है। समाज में नैतिकता वापस लाने के लिए इस तरह के अपराधों को बिना सज़ा के नहीं छोड़ा जाना चाहिए।”

बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रही कि FIR के आरोप पूरी तरह सही हैं — लेकिन आरोपों की प्रकृति को देखते हुए पुलिस द्वारा पूरी और ईमानदार जांच अनिवार्य है।

⚖️ कोर्ट ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप को अनुपयुक्त बताते हुए याचिका खारिज की और पुलिस को निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए।

Breaking News: समानता का तर्क क्यों हुआ खारिज?

आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि सह-आरोपियों — विक्रम, तृप्ति और सान्या सिंह सेंगर — को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिल चुकी है, इसलिए समानता के आधार पर प्रियंका की FIR भी रद्द की जाए।

हाईकोर्ट की पीठ ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि वे आदेश केवल अंतरिम और अस्थायी थे — उन्हें FIR रद्द करने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

यह Breaking News हम सभी के लिए एक बड़ा सबक है। PhD हो या सरकारी नौकरी — ये केवल मेहनत, योग्यता और आधिकारिक प्रक्रिया से मिलती हैं, किसी दलाल या रिश्वत से नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला उन सभी को चेतावनी है जो भ्रष्ट रास्तों पर भरोसा करते हैं।

Breaking News के रूप में यह मामला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश — और छत्तीसगढ़ में भी — उन हज़ारों युवाओं और अभिभावकों को सतर्क करता है जो नौकरी के नाम पर ठगी का शिकार हो रहे हैं। सरकारी भर्ती की जानकारी केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों से ही लें।

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