वसूल लिए 1 करोड़ पर नहीं दिए ट्रक-ट्रेलर वाहन, पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी का जुर्म

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ट्रक ट्रेलर बेचने का सौदाकर 1 करोड़ रु. से अधिक रकम की वसूली करने वाले आरोपी के खिलाफ पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी ने सौदे के अनुसार न तो वाहन उपलब्ध कराए और न हीं वसूली गई रकम को वापस की थी। बल्कि इन वाहनो को किसी अन्य को बेच दिया गया था। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दफा 420 केतहत जुर्म दर्ज कर लिया है।

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दुर्ग (छत्तीसगढ़)। मामला नगर कोतवाली का है। ऋषभ कालोनी निवासी प्रेम टे्रडर्स के संचालक राजेन्द्र जैन ने मालवीय नगर स्थित दादाबाड़ी के पास निवासी पारसमल जैन से 8 नग ट्रक ट्रेलर खरीदने का सौदा किया था। पारसमल जैन कुसळ कंस्ट्रक्शन कंपनी का संचालक है तथा उसके राजेन्द्र जैन से सामाजिक व व्यवसायिक संबंध थे। पारसमल जैन से राजेन्द्र ने ट्रक ट्रेलर 4018 माडल का 8 नग जिसका नं. एमपी 66 एच 1288, एमपी 66 एच 1289, एमपी 66 एच 1290, एमपी 66 एच 1291, एमपी 66 एच 1292, एमपी 66 एच 1293, एमपी 66 एच 1294, एमपी 66 एच 1295, एमपी 66 एच 1296 खरीदने का सौदा किया था।
वाहन खरीदी का सौंदा पक्का कर 28 मई 2018 को इकरारनामा तैयार कर 1 करोड़ 10 लाख रु. की रकम प्रदान की गई थी। इकरारनामा के अनुसार इन 8 नग वाहनों के ट्रांसफर पेपर जल्द से जल्द प्रदान करना था किन्तु पारसमल जैन द्वारा ऐसा नही किया गया। जिसके बाद पारसमल वाहन की प्रदायगी करने में बहानेबाजी करने लगा। लंबे समय तक वाहन नहीं मिलने पर मौखिक तकादा किए जाने के वाबजूद भी वाहनों के कागजात प्रदान नहीं किए और न ही ली रगई 1 करोड़ 10 लाक रु. की रकम को वापस किया गया।
अन्य को विक्रय कर दिए थे वाहन
वाहनों को संबंध में सिंगरौली के आर.टी.ओ. कार्यालय से राजेन्द्र जैन को जानकारी प्रााप्त करने पर जानकारी मिली की इन वाहनों को पारसमल जैन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया गया है। जिसके बाद मामले की शिकायत पुलिस में की गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी पारसमल जैन के खिलाफ दफा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में ले लिया है।