रायपुर, 12 फरवरी 2026।
छत्तीसगढ़ में संपत्ति क्रय-विक्रय से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। राज्य में लागू Chhattisgarh Guideline Rates 2026 के तहत बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरों को मंजूरी दे दी गई है। ये नई दरें 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।
राज्य शासन ने पहले ही 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की थीं। साथ ही जिला मूल्यांकन समितियों को आवश्यकतानुसार संशोधन प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए थे।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में हुआ निर्णय
बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों ने संशोधित दरों के प्रस्ताव भेजे थे।
इन प्रस्तावों पर विचार करने के लिए उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण और समग्र समीक्षा की गई।
विस्तृत विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने Chhattisgarh Guideline Rates 2026 के अंतर्गत इन तीनों जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों को अनुमोदित कर दिया।
13 फरवरी 2026 से लागू होंगी नई दरें
बोर्ड द्वारा स्वीकृत नई गाइडलाइन दरें अब:
- 📍 बिलासपुर
- 📍 कोरिया
- 📍 सारंगढ़-बिलाईगढ़
जिलों में 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी।
इस निर्णय के बाद इन जिलों में संपत्ति पंजीयन, स्टांप शुल्क और बाजार मूल्यांकन नई दरों के अनुसार किया जाएगा।
आम नागरिक कैसे जानें नई दरें?
आम नागरिक और संबंधित हितधारक Chhattisgarh Guideline Rates 2026 की अद्यतन जानकारी निम्न माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:
- संबंधित जिला पंजीयन कार्यालय
- पंजीयन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
इससे संपत्ति क्रय-विक्रय की प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता बनी रहेगी।
अन्य जिलों में भी होगा चरणबद्ध संशोधन
राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण के बाद गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।
इस प्रक्रिया से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजार परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप ही दरों का निर्धारण किया जाए।
क्यों महत्वपूर्ण हैं Chhattisgarh Guideline Rates 2026?
गाइडलाइन दरें किसी भी भूमि या भवन की न्यूनतम पंजीयन कीमत तय करती हैं। इसलिए इनका सीधा प्रभाव:
- स्टांप शुल्क
- पंजीयन शुल्क
- संपत्ति की खरीद-बिक्री
पर पड़ता है।
Chhattisgarh Guideline Rates 2026 का यह संशोधन संपत्ति बाजार में संतुलन बनाए रखने और राजस्व पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
बिलासपुर, कोरिया और सारंगढ़-बिलाईगढ़ के नागरिकों के लिए 13 फरवरी 2026 से नई गाइडलाइन दरें लागू होने जा रही हैं। ऐसे में यदि आप संपत्ति खरीदने या बेचने की योजना बना रहे हैं, तो नवीन दरों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर किए जा रहे ये संशोधन संपत्ति पंजीयन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल हैं।
