रायपुर।
Cooperative Marketing Federation: छत्तीसगढ़ सहकारी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए सहकारी संस्थाओं के पंजीयक, छत्तीसगढ़ ने शशिकांत द्विवेदी को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (CSCMF), रायपुर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सभी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत किया है।
यह निर्णय छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 49(8) तथा छत्तीसगढ़ सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम 43-खा (3) के अंतर्गत गठित जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है।
🔹 जांच समिति की बैठक में हुआ निर्णय
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जांच समिति ने अपनी बैठक 3 फरवरी 2026 को आयोजित की थी। बैठक में समिति द्वारा की गई अनुशंसा को सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई। इसके बाद पंजीयक द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया।
🔹 बोर्ड के अधिकारों का संचालन करेंगे शशिकांत द्विवेदी
जांच समिति की अनुशंसा के आधार पर पंजीयक ने आदेश जारी करते हुए शशिकांत द्विवेदी को फेडरेशन के बोर्ड के सभी अधिकारों के प्रयोग की अनुमति दी है।
यह अधिकृत व्यवस्था अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।
यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब सहकारी संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुचारु संचालन को लेकर प्रशासनिक स्तर पर लगातार निगरानी बढ़ाई जा रही है।
🔹 पंजीयक के हस्ताक्षर से जारी हुआ आदेश
यह आदेश 3 फरवरी 2026 को कुलदीप शर्मा, पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के हस्ताक्षर एवं आधिकारिक मुहर के साथ जारी किया गया है।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस कदम से छत्तीसगढ़ स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
