नए साल पर छत्तीसगढ़ में सख्ती: रात 10 बजे डीजे बंद, बिना लाइसेंस शराब परोसने पर तुरंत कार्रवाई

Chhattisgarh New Year Guidelines: नए साल के स्वागत को लेकर छत्तीसगढ़ में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। 31 दिसंबर की रात से 1 जनवरी की सुबह तक राज्यभर में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट गाइडलाइन जारी कर दी गई है, ताकि जश्न सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा सके।

रात 10 बजे के बाद डीजे पर पूरी तरह रोक

प्रशासन के निर्देशानुसार रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर डीजे, बफर या किसी भी तरह के तेज ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर सख्ती से रोक लगाई गई है। नियम तोड़ने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

शराब को लेकर सख्त निर्देश

राज्य में शराब दुकानों के संचालन को लेकर भी आदेश जारी किए गए हैं।

  • शहरी और बाहरी इलाकों में शराब दुकानें रात 12:30 बजे के बाद बंद रहेंगी।
  • बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
  • फार्म हाउस, होटल या किसी निजी आयोजन में अवैध शराब परोसना अपराध माना जाएगा।
  • सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में शराब पीते पाए जाने पर भी कार्रवाई तय है।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नशे में हुड़दंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा

बार, पब और होटल के लिए अलग गाइडलाइन

बार, पब और होटल को रात 12 बजे तक ही संचालन की अनुमति दी गई है।
यहाँ भी डीजे या तेज आवाज में संगीत बजाने की अनुमति नहीं होगी।
साथ ही, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शोर-शराबा करने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

रायपुर में 600 अतिरिक्त पुलिसकर्मी तैनात

राजधानी रायपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

  • 600 अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की तैनाती
  • 50 से अधिक पेट्रोलिंग वाहन सड़कों पर मौजूद रहेंगे

इसके अलावा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और भिलाई समेत बड़े शहरों में विशेष निगरानी रखी जाएगी।
बिलासपुर में भी 800 से अधिक जवानों को तैनात किया गया है।

पुलिस की अपील: नियमों का करें पालन

छत्तीसगढ़ पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे नए साल का जश्न जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ मनाएं। नियमों का पालन कर ही सुरक्षित और खुशहाल नए साल की शुरुआत संभव है।

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