Chhattisgarh guideline rates रायपुर। छत्तीसगढ़ में नई जारी की गई गाइडलाइन दरों पर लगातार उठ रही आपत्तियों के बाद सरकार ने आखिरकार बड़ा कदम उठा लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रविवार को संकेत दिया था कि जरूरत पड़ने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। और अब ठीक उसी दिशा में बढ़ते हुए, सरकार ने केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए कई विवादित प्रावधान वापस ले लिए हैं।
इस कदम से राज्यभर में राहत का माहौल है और यह फैसला Chhattisgarh guideline rates को लेकर जारी तनाव को काफी कम करता दिख रहा है।
नगरीय क्षेत्रों के मूल्यांकन में बड़ी राहत
Chhattisgarh guideline rates: बैठक में सबसे बड़ा निर्णय नगरीय क्षेत्रों के भूखंडों के मूल्यांकन से जुड़ा रहा।
- 1400 वर्ग मीटर तक की प्लॉट गणना के लिए लागू इंक्रीमेंटल आधार का नियम समाप्त कर दिया गया है।
- अब फिर से पूर्व प्रचलित व्यवस्था लागू होगी —
- नगर निगम: 50 डेसिमल तक
- नगर पालिका: 37.5 डेसिमल तक
- नगर पंचायत: 25 डेसिमल तक
फ्लैट खरीदारों और मध्यम वर्ग के लिए यह बड़ा राहत कदम माना जा रहा है।

फ्लैट/दुकान के मूल्यांकन में बड़ा बदलाव
Chhattisgarh guideline rates: सरकार ने बहुमंजिला इमारतों में फ्लैट, दुकानों और कार्यालयों के मूल्यांकन से जुड़े विवादित प्रावधान को भी हटाने का निर्णय लिया है।
अब —
- सुपर बिल्ट-अप एरिया की जगह
- बिल्ट-अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा।
यह प्रावधान मध्य प्रदेश के समय से लागू था, लेकिन लंबे समय से इसे हटाने की मांग उठ रही थी। अब इस बदलाव से वर्टिकल डेवलपमेंट को नई गति मिलने की उम्मीद है।
बेसमेंट और ऊपरी मंज़िलों के लिए छूट
बहुमंजिला भवनों में अब विशेष राहत मिलेगी।
- बेसमेंट और प्रथम तल: 10% की कमी
- द्वितीय तल और उससे ऊपर: 20% की कमी
यह बदलाव मध्यम वर्ग के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने में मदद करेगा।
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए नई गणना
कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अंदर 20 मीटर दूरी के बाद स्थित दुकानों/संपत्तियों पर
25% कम दर से मूल्यांकन किया जाएगा।
दूरी की गणना कॉम्प्लेक्स के मुख्य मार्ग की ओर से बने हिस्से से की जाएगी।
जिला मूल्यांकन समितियों को नया निर्देश
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश दिया है कि—
- हालिया बढ़ोतरी पर मिले ज्ञापनों,
- आपत्तियों
- और सुझावों
का परीक्षण कर 31 दिसंबर तक नए पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजे जाएँ।
इसके बाद अंतिम गाइडलाइन दरें जारी की जाएँगी।
निर्णय तत्काल लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड के सभी निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
Chhattisgarh guideline rates के इस बड़े पुनर्गठन से राज्य में जमीन और संपत्ति खरीद-फरोख्त की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और संतुलित होने की उम्मीद है।
