दुर्ग में विधिक सेवा प्राधिकरण का जागरूकता कार्यक्रम, विद्यार्थियों को HIV-AIDS अधिकारों और कानूनों की विस्तृत जानकारी

दुर्ग, 02 दिसंबर 2025।
विश्व एड्स दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग द्वारा ग्राम दरबार मोखली के शासकीय हाई स्कूल में एक विशेष World AIDS Day legal awareness program आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यार्थियों द्वारा संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक पठन-पाठन से हुई, जिससे पूरे वातावरण में जागरूकता और नागरिक जिम्मेदारियों की भावना सहज रूप से महसूस की गई।

HIV-AIDS से जुड़े भ्रम और कानूनी अधिकारों पर विस्तृत समझ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव ने विद्यार्थियों को सरल भाषा में बताया कि एचआईवी/एड्स से जुड़े कई भ्रम समाज में व्याप्त हैं, जिन्हें विज्ञान और जागरूकता के माध्यम से दूर किया जा सकता है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एचआईवी एवं एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 संक्रमित व्यक्तियों को—

  • गोपनीयता का अधिकार
  • उपचार का अधिकार
  • शिक्षा और रोजगार का अधिकार
  • समान व्यवहार का अधिकार

प्रदान करता है।
उन्होंने कहा कि एचआईवी से पीड़ित व्यक्तियों के प्रति भेदभाव कानूनन दंडनीय अपराध है और ऐसी किसी भी स्थिति में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराता है।

संविधान, मौलिक अधिकार और लोकतंत्र की मूल संरचना पर चर्चा

World AIDS Day legal awareness program: सचिव ने विद्यार्थियों को संविधान की भूमिका, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और भारतीय लोकतंत्र के आधारभूत सिद्धांतों को रोचक उदाहरणों के साथ समझाया।
उन्होंने कहा—
“संविधान केवल दस्तावेज नहीं, बल्कि राष्ट्र का पथप्रदर्शक है।”

POCSO, नशा उन्मूलन और साइबर सुरक्षा पर महत्वपूर्ण जानकारी

शिविर के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों को—

  • लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO),
  • बच्चों की सुरक्षा संबंधी प्रावधान,
  • अपराध की गंभीरता,
  • नशा उन्मूलन के सामाजिक प्रभाव,
  • बढ़ते साइबर अपराध,
  • बैंकिंग धोखाधड़ी,
  • यूपीआई/OTP साझा करने के खतरे
    के बारे में जागरूक किया।

इसके साथ ही चोरी के मोबाइल फोन और वाहनों के क्रय-विक्रय में शामिल कानूनी जोखिमों और आवश्यक सावधानियों की भी जानकारी दी गई।

भूमि विवाद, सड़क सुरक्षा और निःशुल्क कानूनी सहायता पर मार्गदर्शन

अधिकारियों ने विद्यार्थियों को भूमि विवादों के सामान्य कारण, मोटरयान अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों, सड़क सुरक्षा और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली—

  • निःशुल्क कानूनी सलाह,
  • लोक अदालत,
  • मध्यस्थता,
  • पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना,
  • तथा NALSA टोल-फ्री नंबर 15100

के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी।

रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता ने बढ़ाई जागरूकता

विद्यालय परिसर में विश्व एड्स दिवस पर संदेशप्रद रंगोली बनाई गई, जिसने कार्यक्रम का आकर्षण बढ़ा दिया। इसके बाद आयोजित पेंटिंग प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने HIV-AIDS से जुड़े विषयों पर प्रभावशाली रचनाएँ प्रस्तुत कीं। उनकी कलात्मक अभिव्यक्ति और समझ ने कार्यक्रम को और अधिक सार्थक बना दिया।

शिक्षकों, नागरिकों और विद्यार्थियों ने की सराहना

शिविर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ, एनएसएस स्वयंसेवक, शिक्षक और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने इस World AIDS Day legal awareness program को अत्यंत उपयोगी, ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बताते हुए आभार व्यक्त किया।

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