छत्तीसगढ़। राज्य में SIR (विशेष पहचान पुनरीक्षण) के तहत मतदाता सूची (Voter List) की विशेष पुनः जाँच प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 से शुरू हो गई है। यह प्रक्रिया 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी। इस एक महीने की अवधि में BLO (बूथ लेवल ऑफ़िसर) राज्य भर में घर-घर जाकर नागरिकों से फॉर्म भरवाने का कार्य कर रहे हैं।
शुरुआत के पहले ही दिन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने और प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रदेश कांग्रेस सचिव अय्यूब खान ने विस्तृत जानकारी साझा की है। उन्होंने नागरिकों से इस राष्ट्रीय कार्य में पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से भाग लेने की अपील की है।
BLO घर-घर पहुँचकर दे रहे हैं प्री-प्रिंटेड फॉर्म
इस विशेष पुनरीक्षण के दौरान BLO नागरिकों को नाम सहित प्री-प्रिंटेड दो कॉपी फॉर्म दे रहे हैं—
- एक फॉर्म नागरिक को भरकर BLO को वापस देना है
- दूसरा फॉर्म पावती (Acknowledgment) के साथ अपने पास सुरक्षित रखना है
फॉर्म देते समय BLO नागरिकों को प्रक्रिया समझा रहे हैं और आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी करने का सुझाव भी दे रहे हैं।
फॉर्म भरते समय इन महत्वपूर्ण बातों का रखें ध्यान
नागरिकों से कहा गया है कि—
- फॉर्म साफ-सुथरी लिखावट में भरें
- नाम की सही स्पेलिंग लिखें
- मोबाइल नंबर अवश्य भरें
- आधार नंबर जोड़ें
- फॉर्म भरने के बाद उसे खुद या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से दोबारा पढ़वा लें
- फॉर्म जमा करते समय BLO से पावती अवश्य लें
- प्रत्येक सदस्य की दो पासपोर्ट साइज सफेद पृष्ठभूमि वाली फोटो तैयार रखें
यह प्रक्रिया केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जिनका नाम 2025 मतदाता सूची में दर्ज है।

चार वर्गों में विभाजित की गई SIR प्रक्रिया
1️⃣ पहला वर्ग – 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे और 2003 सूची में नाम वाले
इन व्यक्तियों को केवल 2003 वोटर लिस्ट में अपने नाम वाले पन्ने की फोटोकॉपी संलग्न करनी है। कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक नहीं है।
2️⃣ दूसरा वर्ग – 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे लेकिन 2003 सूची में नाम नहीं
ऐसे व्यक्तियों को नीचे दिए 11 में से कोई एक सरकारी दस्तावेज़ देकर अपनी नागरिकता साबित करनी होगी।
3️⃣ तीसरा वर्ग – 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे
इन लोगों को
- अपना एक दस्तावेज़
- और मां या पिता में से किसी एक का दस्तावेज़ देना होगा
यदि माता या पिता का नाम 2003 की सूची में है, तो उसकी कॉपी भी मान्य होगी।
4️⃣ चौथा वर्ग – 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे
इन व्यक्तियों को
- अपना एक दस्तावेज़
- और माता तथा पिता—दोनों के एक-एक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।
मान्य (Acceptable) दस्तावेज़ों की सूची (11+1)
- जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (General को छोड़कर)
- पासपोर्ट
- हाई स्कूल/बोर्ड/विश्वविद्यालय प्रमाण पत्र
- परिवार रजिस्टर की प्रति
- NRC में दर्ज नाम की कॉपी (जहाँ लागू)
- सरकारी आवंटित भूमि/मकान/ज़मीन के कागज़
- सरकारी नौकरी या PSU पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश
- सरकार/स्थानीय निकाय/बैंक/पोस्ट ऑफिस/LIC/PSU द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी पहचान पत्र
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड (केवल पहचान हेतु वैध)
7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होगी नई मतदाता सूची
दावा-आपत्ति, सत्यापन और प्रकाशन के सभी चरण पूरे होने के बाद नई मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, सटीक और अद्यतन बनाना है।
प्रदेश कांग्रेस सचिव अय्यूब खान की अपील
अय्यूब खान ने नागरिकों से कहा कि—
“यह आपकी नागरिकता और वोट देने के अधिकार से जुड़ी अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। अतः सभी लोग जिम्मेदारी और ईमानदारी से इसमें हिस्सा लें। BLO के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें और सही जानकारी दें।”
उनकी यह अपील सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रही है और लोग इसकी सराहना कर रहे हैं।
SIR के लिए महत्वपूर्ण लिंक
- 2025 की मतदाता सूची में नाम खोजें
https://cgsecerms.cgstate.gov.in/urban-voter-search
https://voters.eci.gov.in/searchInSIR/S2UA4DPDF-JK4QWODSE - 2003 की मतदाता सूची में नाम देखें
https://election.cg.gov.in/searchelector/ - ऑनलाइन फॉर्म एवं जानकारी
https://www.eci.gov.in/electoral-roll
https://ceochhattisgarh.nic.in/
