छत्तीसगढ़ में प्ले स्कूलों के लिए नए नियम लागू: तीन महीने में अनिवार्य पंजीयन, 3 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य भर में संचालित सभी गैर-अनुदान प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों के लिए नए कड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। ये नियम बिलासपुर हाईकोर्ट में लंबित पीआईएल और प्रस्तावित प्ले स्कूल एक्ट के मद्देनज़र तैयार किए गए हैं।
नए आदेश के तहत अब सभी प्ले स्कूलों को 3 महीने के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। यह नियम उन सभी संस्थानों पर लागू होगा जो कक्षा पहली से ऊपर की कक्षाएँ संचालित नहीं करते।


आयु सीमा पर बड़ा फैसला: 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रवेश वर्जित

नए दिशा-निर्देशों में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर भी महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है—

  • नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 में प्रवेश की आयु सीमा अब बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा तय मानकों के अनुरूप होगी।
  • 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
  • आयु सत्यापन केवल शासन द्वारा जारी वैध दस्तावेजों से ही किया जाएगा।

पंजीयन के लिए जरूरी दस्तावेज और मानक

प्ले स्कूलों को पंजीयन के दौरान निम्न विवरण प्रस्तुत करना होगा—

  • संस्थान का नाम और संचालन से जुड़े दस्तावेज
  • शिक्षकों की शैक्षणिक योग्यता
  • भवन, सुरक्षा और खेल-आधारित सीखने से जुड़े मानक
  • अनुसूची-एक में निर्धारित सभी आवश्यक मानकों का पालन

विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया बच्चों को सुरक्षित, स्वच्छ और सीखने योग्य वातावरण सुनिश्चित करेगी।


बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता

सरकार ने स्पष्ट किया है कि—

  • किसी भी स्थिति में शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा
  • विद्यालयों को खेल-आधारित शिक्षण और सकारात्मक वातावरण विकसित करना अनिवार्य होगा
  • प्रारंभिक शिक्षा में बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखा जाएगा

हर प्ले स्कूल में बनेगी पालक-शिक्षक समिति

पारदर्शिता बढ़ाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है—

  • प्रत्येक पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पालक-शिक्षक समिति (PTC) का गठन अनिवार्य
  • विद्यालय प्रारंभ होने के एक महीने के भीतर समिति का गठन
  • समिति में 75% सदस्य महिलाएं होंगी
  • अध्यक्ष का चुनाव पालकों में से ही किया जाएगा
  • प्रत्येक कक्षा से एक पालक प्रतिनिधि शामिल होगा
  • हर तीन महीने में बैठक अनिवार्य, सारी कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज की जाएगी

यह व्यवस्था अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से सीधा जोड़ने का काम करेगी।


DEO को कड़े निर्देश: तीन महीने में सभी प्ले स्कूलों का पंजीयन सुनिश्चित करें

राज्य सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि—

  • तीन महीने के भीतर जिले में संचालित सभी प्ले स्कूलों का पंजीयन पूरा कराएं
  • नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि संस्थान सभी मानकों का पालन कर रहे हैं

शासन का मानना है कि यह नए दिशा-निर्देश पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण बनाने में मील का पत्थर साबित होंगे।

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