मध्य प्रदेश में Coldrif कफ सिरप से मासूमों की मौत: डॉक्टर समेत फार्मा कंपनी पर FIR, बिक्री पर बैन

Coldrif cough syrup deaths in Madhya Pradesh:
छिंदवाड़ा, 5 अक्टूबर 2025 — मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में Coldrif कफ सिरप से 10 बच्चों की मौत के मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया है। जांच में खुलासा हुआ है कि सिरप में 48.6 प्रतिशत Diethylene Glycol (DEG) नामक जहरीला रासायनिक तत्व पाया गया, जो गुर्दे फेल होने और मौत का कारण बन सकता है।

इस घटना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। पुलिस ने डॉ. सोनी और Sresun Pharmaceuticals कंपनी के संचालकों के खिलाफ FIR दर्ज की है। मामला Drugs and Cosmetics Act की धारा 27(A) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 276 के तहत दर्ज हुआ है। शिकायत परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर अंकित सहलाम ने की थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डॉ. सोनी ने प्रभावित बच्चों को यही सिरप लिखा था। लैब रिपोर्ट में सिरप को “non-standard और defective” घोषित किया गया है।

राज्य सरकार ने शनिवार को Coldrif सिरप की बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित निर्माता Sresun Pharmaceuticals की अन्य दवाओं पर भी बैन लगा दिया गया है।

तमिलनाडु ड्रग कंट्रोल डायरेक्टरेट की 2 अक्टूबर की रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया कि यह दवा “मानव उपभोग के लिए असुरक्षित” है। कंपनी अब तमिलनाडु और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों की जांच एजेंसियों के रडार पर है।

सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और ड्रग कंट्रोलर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि कफ सिरप के विवेकपूर्ण उपयोग और दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण पर सख्त कदम उठाए जा सकें।

इस त्रासदी के बाद पूरे देश में बच्चों की दवाओं की जांच और निगरानी बढ़ा दी गई है। माता-पिता और डॉक्टरों से अपील की गई है कि किसी भी कफ सिरप का उपयोग डॉक्टर की सलाह और सत्यापित ब्रांड से ही करें।

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