शासकीय स्कूल में शिक्षकों की अनुशासनहीनता, प्रफुल्ल साहू और सीमा शर्मा निलंबित

दुर्ग, 27 सितंबर 2025: जिले के पाटन विकासखंड अंतर्गत शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला महुदा में कार्यरत शिक्षक प्रफुल्ल साहू और शिक्षिका सीमा शर्मा को शिक्षा विभाग ने गंभीर आरोपों के चलते निलंबित कर दिया है। विभाग के अनुसार दोनों शिक्षकों पर शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया, पदीय दायित्वों की उपेक्षा और अनुशासनहीनता के आरोप साबित हुए हैं।

मामले की शुरुआत तब हुई जब विद्यालय की शिक्षिका श्रुति मिश्रा ने प्रफुल्ल साहू के विरुद्ध लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान उन्होंने छात्र से मोबाइल के माध्यम से वीडियो और फोटो बनवाए। इसके अलावा प्रार्थना सभा के दौरान टिप्पणियां कर उपहास करना और कक्षा में हारमोनियम बजाना जैसी गतिविधियां भी दर्ज हैं।

जांच के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की गई, जिसमें यह तथ्य सामने आया कि प्रफुल्ल साहू ने आरोपों को स्वीकार किया। साथ ही यह भी पता चला कि वह सीमा शर्मा के साथ स्टाफ रूम छोड़कर अलग कमरे में बैठते थे, जिससे विद्यालय का वातावरण दूषित हुआ और अन्य शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच असंतोष फैला।

सीमा शर्मा की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठे। स्टाफ के अनुसार, वह मध्यान्ह भोजन (MDM) की प्रभारी थीं, लेकिन बच्चों को भोजन पर्याप्त मात्रा में और निर्धारित मीनू के अनुसार उपलब्ध नहीं कराया गया। इसका असर बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण पर पड़ा।

जांच में यह पाया गया कि दोनों शिक्षकों का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों के विपरीत था। इसके आधार पर शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

People Also Ask (Q&A)

Q1: प्रफुल्ल साहू और सीमा शर्मा को क्यों निलंबित किया गया?
👉 उन्हें शासकीय कार्य के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैया, पदीय दायित्वों की उपेक्षा और अनुशासनहीनता के आरोपों के आधार पर शिक्षा विभाग ने निलंबित किया।

Q2: निलंबन की मुख्य वजह क्या थी?
👉 शिकायत में आरोप था कि परीक्षा ड्यूटी के दौरान प्रफुल्ल साहू ने छात्र से मोबाइल के माध्यम से वीडियो और फोटो बनवाए, प्रार्थना सभा में उपहास किया और कक्षा में हारमोनियम बजाया। सीमा शर्मा ने MDM में बच्चों को पर्याप्त और निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराया।

Q3: निलंबन की अवधि में दोनों शिक्षकों का मुख्यालय कहां है?
👉 प्रफुल्ल साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गुंडरदेही, जिला बालोद और सीमा शर्मा का मुख्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमधा, दुर्ग निर्धारित किया गया है।

Q4: निलंबन के दौरान दोनों शिक्षकों को क्या मिलेगा?
👉 दोनों को निलंबन अवधि के दौरान जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

Q5: शिक्षा विभाग ने निलंबन के बारे में क्या कहा?
👉 विभाग ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों का वातावरण बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है और किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

Q6: यह कार्रवाई किन नियमों के तहत की गई?
👉 कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत की गई।

निलंबन की अवधि में प्रफुल्ल साहू का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, गुंडरदेही, जिला बालोद, जबकि सीमा शर्मा का मुख्यालय प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, धमधा, दुर्ग निर्धारित किया गया है। दोनों को निलंबन काल में जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि इस तरह की अनुशासनहीनता और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विद्यालयों का वातावरण बच्चों की शिक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और किसी भी प्रकार की स्वेच्छाचारिता पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *