दुर्ग जिले के पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में पांचवें आरोपी आदित्य शर्मा (उम्र 21 वर्ष, निवासी बैगापारा, गोवर्धन चौक, दुर्ग) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
मामला कैसे खुला?
16 सितंबर को पद्मनाभपुर थाने में नशीली दवाओं की बरामदगी का अपराध दर्ज किया गया था। उस समय पुलिस ने 07 प्लास्टिक की बोरियों में नशीली दवाई जब्त की थी। इस मामले में पहले ही आरोपी वैभव खंडेलवाल और कुणाल यादव को गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपियों के बयान (मेमोरेंडम कथन) के आधार पर पुलिस ने आदित्य शर्मा की तलाश शुरू की।
मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी आदित्य शर्मा बैगापारा स्थित मिनी स्टेडियम के पास मौजूद है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में घेराबंदी कर आरोपी को मौके से पकड़ लिया।
बरामदगी और पूछताछ
पुलिस ने आरोपी आदित्य शर्मा से अल्प्राजोलम टैबलेट के दो खाली डिब्बे (बैच नंबर T251153 अंकित) और ₹1300 नगद रकम जब्त की। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से प्रतिबंधित नशीली गोलियों की बिक्री करता है।
पुलिस की सख्त कार्रवाई
एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का पालन करते हुए आरोपी के खिलाफ पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेजा गया।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में नशीली दवाओं की आपूर्ति रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। आने वाले दिनों में और भी आरोपियों पर शिकंजा कसा जाएगा।
