सक्टी, 24 सितंबर 2025।
छत्तीसगढ़ के सक्टी जिले में सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर महिला की छवि खराब करने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया। इस मामले में जय प्रकाश अग्रवाल और अमन गर्ग को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल की जेल और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
मामले का पूरा विवरण:
यह मामला 2018 का है। पीड़िता ने थाना सक्ती में शिकायत दर्ज कराई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसके नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को अश्लील संदेश भेज रहा है। इसके कारण उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा और छवि गंभीर रूप से प्रभावित हो रही थी।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी:
सक्टी पुलिस ने जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को पकड़ा। जांच में यह पता चला कि जय प्रकाश अग्रवाल ने आईडी बनाने में अपना मोबाइल नंबर इस्तेमाल किया, जबकि अमन गर्ग ने आईडी संचालित की। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल और सिम कार्ड जब्त कर मामले की तकनीकी जांच करवाई।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविंद जायसवाल ने बताया कि फेसबुक मुख्यालय कैलिफोर्निया से भी जानकारी मंगाई गई और साइबर सेल ने तकनीकी परीक्षण किया। मोबाइल नंबर और फोन की जानकारी के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
कोर्ट की कार्यवाही:
मुकदमे के दौरान पीड़िता, गवाहों, साइबर थाना प्रभारी और रायपुर पुलिस मुख्यालय के विशेषज्ञों का परीक्षण कराया गया। कोर्ट ने आईटी एक्ट की धारा 66(डी) और भारतीय दंड संहिता की धारा 509(बी) के तहत दोषियों को सजा सुनाई। साथ ही जुर्माने में से 20 हजार रुपये पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में दिए जाएंगे।
कोर्ट के इस फैसले से यह संदेश जाता है कि सोशल मीडिया पर अपराध करने वालों के खिलाफ कानून सख्ती से लागू होगा और पीड़ितों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे।
