नई दिल्ली। देश में एक नया कर-सम्बंधित स्कैम सामने आया है, जिसमें लोगों को आयकर बचाने के बहाने राजनीतिक दलों को दान देने के लिए प्रलोभित किया जा रहा है। धोखाधड़ी करने वाले लोगों को यह झांसा दिया जा रहा है कि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80GGB (कॉर्पोरेट) और 80GGC (व्यक्तियों के लिए) के तहत सार्वजनिक राजनीतिक दलों को दिया गया दान पूरी तरह से 100% कर मुक्त है।
इस स्कैम में संभावित दाताओं से उनके PAN कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल और अन्य व्यक्तिगत जानकारी मांगकर धोखाधड़ी की जा रही है। कुछ मामलों में कहा जा रहा है कि 20,000 रुपये से कम के दान ऑनलाइन भुगतान गेटवे के माध्यम से किए जाएं, जबकि इससे अधिक राशि केवल निर्दिष्ट खातों में जमा करनी होगी।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह एक फ्रॉड या स्कैम हो सकता है, क्योंकि कर लाभ का वादा कर लोगों से संवेदनशील जानकारी और धन एकत्रित किया जा रहा है। आम जनता को सलाह दी गई है कि किसी भी अनजान स्रोत को PAN या बैंक विवरण न भेजें और केवल सरकारी पोर्टल या मान्यता प्राप्त माध्यम से ही राजनीतिक दान दें।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय और निर्वाचन आयोग ने भी ऐसे मामलों में सतर्क रहने और किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने की सलाह दी है।
इस स्कैम के सामने आने के बाद विशेषज्ञों ने कहा कि यह लोगों के कर लाभ की लालसा का दुरुपयोग है और इसे रोकने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है।
