अब नहीं खरीदना पड़ेगा स्टाम्प पेपर, घर बैठे मिलेगा डिजिटल ई-स्टाम्प और बैंक गारंटी

पटना। आम नागरिकों और सरकारी एजेंसियों को अब स्टाम्प पेपर के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। किरायानामा, ऋण एकरारनामा, बैंक गारंटी या जमीन की रजिस्ट्री जैसे दस्तावेजों के लिए डिजिटल ई-स्टाम्प की सुविधा जल्द ही शुरू होने वाली है। राज्य सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए एनईएसएल (नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड) के साथ करार करने का निर्णय लिया है।

समझौते के बाद बदलेगी व्यवस्था

मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से बताया गया कि एनईएसएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद, आवेदकों को आवश्यक स्टाम्प राशि का ऑनलाइन भुगतान करते ही डिजिटल हस्ताक्षर युक्त ई-स्टाम्प दस्तावेज मिल जाएगा।
अभी तक आवेदकों को स्टाम्प पेपर खरीदने के लिए ऑफलाइन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह नई व्यवस्था लोगों को सुविधा और पारदर्शिता दोनों उपलब्ध कराएगी।

घर बैठे मिलेगी सुविधा

नए सिस्टम के तहत अब किसी को स्टाम्प खरीदने के लिए कार्यालय या काउंटर जाने की जरूरत नहीं होगी। आवेदक केवल एनईएसएल की वेबसाइट पर जाकर आवेदन करेंगे और स्टाम्प शुल्क का भुगतान करते ही उन्हें डिजिटल स्वरूप में बैंक गारंटी पत्र या आवश्यक दस्तावेज तुरंत उपलब्ध हो जाएगा।
इस डिजिटल ई-स्टाम्प की सरकारी मान्यता बिल्कुल उसी तरह होगी, जैसे परंपरागत स्टाम्प पेपर की होती है।

अन्य राज्यों में पहले से लागू

विभागीय जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों में पहले से ही डिजिटल डाक्यूमेंट एक्जीक्यूशन (DDE) की व्यवस्था लागू है। वहां यह सुविधा एनईएसएल द्वारा गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम (GRAS) के माध्यम से दी जा रही है।
अब बिहार (या संबंधित राज्य) में यह व्यवस्था लागू होने से आम नागरिकों और विभिन्न विभागों को भारी राहत मिलेगी। खासकर उन विभागों को फायदा होगा जहां परफॉर्मेंस सिक्योरिटी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी अनिवार्य है।

जनता के लिए फायदे

नई व्यवस्था लागू होने से लोगों को लाइन में लगने और बिचौलियों के झंझट से मुक्ति मिलेगी। डिजिटल दस्तावेज होने के कारण प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुरक्षित भी होगी। यह पहल राज्य में ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में बड़ा कदम साबित होगी।