रायपुर, 31 अगस्त 2025। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्यभर में बिजली खंभों से लटकते अव्यवस्थित केबल हटाने के काम की प्रगति का जायजा लिया। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी (CSPDCL) ने अदालत में शपथपत्र पेश कर जानकारी दी कि सर्वेक्षण में 48,393 खंभों पर लटकते केबल पाए गए थे। इनमें से 45,197 खंभों से केबल हटा दिए गए हैं, जबकि अब भी 3,196 खंभों पर कार्य शेष है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की अगुवाई वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को स्वतः संज्ञान में ली गई जनहित याचिका पर सुनवाई की। यह याचिका जनवरी 2025 में प्रकाशित एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुई थी, जिसमें बिलासपुर में बिजली खंभों से लटकते केबलों के खतरनाक हालात और इस दौरान सीएसपीडीसीएल के एक कर्मचारी पर हमले की घटना का जिक्र था।
कंपनी के बिलासपुर सिटी सर्कल के अधीक्षण अभियंता ने अदालत में नवीनतम प्रगति रिपोर्ट पेश की। राज्य के महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने अदालत को बताया कि बारिश के मौसम के कारण 68,402 खंभों का सर्वेक्षण कार्य विलंबित हुआ है, लेकिन इसे शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा।
सीएसपीडीसीएल ने अपने हलफनामे में बताया कि ‘राइट ऑफ वे पॉलिसी, 2021’ के तहत दूरसंचार और इंटरनेट कंपनियों को निर्धारित शुल्क पर बिजली खंभों का उपयोग करने की अनुमति है और समझौते के अनुसार इन्हीं कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे अपने केबलों को सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संचालित करें।
अदालत ने अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिया है कि अगली सुनवाई से पहले ताज़ा प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें। इस मामले की अगली सुनवाई और मॉनिटरिंग 27 अक्टूबर 2025 को होगी।
