नई दिल्ली, 21 अगस्त 2025।
उपभोक्ता हितों की रक्षा करते हुए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने ऑनलाइन राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो पर बड़ा एक्शन लिया है। प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों के चलते कंपनी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है और प्रभावित उपभोक्ताओं को पूरा मुआवज़ा देने के आदेश दिए हैं।
रैपिडो अपने विज्ञापनों में ‘गारंटीड ऑटो’ और ‘5 मिनट में ऑटो या 50 रुपये पाएं’ जैसे वादे कर रहा था। लेकिन हकीकत कुछ और निकली। उपभोक्ताओं को सीधे 50 रुपये कैश न देकर केवल ‘रैपिडो कॉइन्स’ दिए गए, जो सिर्फ़ 7 दिनों तक वैध थे और वो भी केवल बाइक राइड पर ही इस्तेमाल हो सकते थे।
सीसीपीए ने इसे सीधा-सीधा भ्रामक विज्ञापन और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन माना। आदेश में कहा गया है कि रैपिडो न केवल तुरंत ऐसे विज्ञापनों को रोके बल्कि प्रभावित ग्राहकों को वादे के अनुसार पूरा पैसा लौटाए और 15 दिनों के भीतर अनुपालन रिपोर्ट भी जमा करे।
खास बात यह है कि जून 2024 से जुलाई 2025 के बीच रैपिडो के खिलाफ 1,224 उपभोक्ता शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से आधी अब तक अनसुलझी पड़ी हैं।
रैपिडो हाल ही में अपनी नई फूड डिलीवरी सेवा “ओनली” भी लॉन्च कर चुका है, जो फिलहाल बेंगलुरु के कोरमंगला और एचएसआर लेआउट तक सीमित है। कंपनी इस नए बाजार में स्विगी और ज़ोमैटो जैसी दिग्गज कंपनियों को चुनौती देने की कोशिश कर रही है।
यह मामला उपभोक्ताओं को यह सिखाता है कि आकर्षक ऑफर्स और चमकदार वादों के पीछे हमेशा सच्चाई की जांच ज़रूरी है।
