छोटे अपराधों में अब नहीं होगी सजा, सरकार ने लोकसभा में पेश किया ‘जन विश्वास (संशोधन) विधेयक 2.0’

नई दिल्ली, 18 अगस्त 2025।
देश के आम नागरिकों और कारोबारियों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025 (2.0) पेश किया। इस विधेयक का मकसद छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाकर नागरिक-केंद्रित और व्यवसाय-अनुकूल माहौल तैयार करना है।

इस नए विधेयक के तहत 350 से अधिक प्रावधानों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इससे पहले वर्ष 2023 में भी केंद्र ने जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम पास कर 42 केंद्रीय अधिनियमों के 183 प्रावधानों को अपराधमुक्त किया था।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने विधेयक को सदन में पेश करते हुए कहा कि, “यह कदम भारत में व्यापार को सुगम बनाने और लोगों की अनावश्यक कानूनी परेशानियों को खत्म करने के लिए ऐतिहासिक साबित होगा।”

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में 15 अगस्त 2025 के लाल किले के भाषण में इस दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश में कई ऐसे पुराने कानून हैं, जो छोटी-छोटी गलतियों पर भी जेल की सजा का प्रावधान करते हैं। अब ऐसे अनावश्यक कानून खत्म किए जाएंगे।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस कानून से आम नागरिकों को अनावश्यक कानूनी झंझटों से मुक्ति मिलेगी और व्यापारियों के लिए निवेश और कारोबार का वातावरण अधिक विश्वसनीय और पारदर्शी बनेगा।