भिलाई, 11 अगस्त 2025।
छत्तीसगढ़ के भिलाई में महिला प्रधान आरक्षक 942 मोनिका सोनी उर्फ मोनिका सोनी को गृह पुलिस विभाग ने सेवा से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में यह प्रमाणित हुआ कि उन्होंने एक व्यक्ति से नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से रकम ली और अपने पद का दुरुपयोग किया। इस कार्रवाई के आदेश दुर्ग-भिलाई एसएसपी विजय अग्रवाल ने जारी किए।
एसएसपी ने बताया कि मोनिका सोनी पर आरोप था कि उन्होंने अभय कुमार की पुत्री प्रीति पटेल साहू को पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा दिया और इसके एवज में रकम ली। यह कृत्य न केवल पुलिस नियमावली का उल्लंघन था बल्कि 1965 के सेवा आचरण नियमों के भी खिलाफ था।
शिकायत मिलने के बाद 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच प्रारंभ की गई। इस दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर गवाहों के बयान और साक्ष्य एकत्र किए गए। जांच में सभी आरोप सही पाए जाने पर मोनिका सोनी को बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया।
यह मामला पुलिस विभाग में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता की याद दिलाता है। साथ ही यह संदेश देता है कि वर्दीधारी पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
