आज मंत्रालय (महानदी भवन) में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
1. जिला खनिज न्यास नियमों में संशोधन
मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ जिला खनिज न्यास ट्रस्ट नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यह संशोधन भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइंस और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY) 2024 के तहत किया गया है।
संशोधित नियमों के अनुसार ट्रस्ट की कुल राशि का न्यूनतम 70% हिस्सा पीने के पानी, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, महिला व बाल कल्याण, बुजुर्ग व दिव्यांगजन कल्याण, कौशल विकास, रोजगार, स्वच्छता, आवास और पशुपालन विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में खर्च करना अनिवार्य होगा।
2. रेत खनन नियमों में बड़ा बदलाव
राज्य सरकार ने रेत खनन और व्यापार को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए 2019 एवं 2023 के पुराने नियमों को निरस्त कर नए “छत्तीसगढ़ लघु खनिज (रेत खनन एवं व्यापार) नियम, 2025” को मंजूरी दी है।
इन नियमों से अवैध रेत खनन पर रोक लगेगी और आम जनता को उचित दरों पर रेत उपलब्ध होगी। अब रेत खदानों का आवंटन इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। पर्यावरणीय और सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
3. कृषि भूमि मूल्य निर्धारण में सुधार
वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने कृषि भूमि के बाजार मूल्य निर्धारण की नई व्यवस्था को मंजूरी दी है। अब 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों का अलग से मूल्यांकन नहीं होगा। पूरे भूखंड का मूल्यांकन हेक्टेयर दर पर किया जाएगा।
भूपरिवर्तित भूमि के मूल्य को सिंचित भूमि के 2.5 गुना मानने का प्रावधान भी हटा दिया गया है। शहरी सीमा से लगे गांवों और निवेश क्षेत्रों में स्थित भूमि का मूल्य अब प्रति वर्गमीटर के आधार पर तय किया जाएगा।
4. नवा रायपुर में अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी को मंजूरी
मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ (CSCS) को सेक्टर-3, ग्राम परसदा, नवा रायपुर (अटल नगर) में 7.96 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर की अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी स्थापित की जाएगी।
यह अकादमी राज्य के उभरते खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करेगी, जिससे छत्तीसगढ़ की खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा।
