दुर्ग, 16 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कृषि एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किसानों के लिए राहत भरी योजना चलाई जा रही है। खरीफ सीजन 2025 में उद्यानिकी फसलों के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (RWBCIS) के अंतर्गत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है। यह योजना किसानों को अत्यधिक वर्षा, अल्पवर्षा, ओलावृष्टि, कीट प्रकोप, बीमारी अनुकूल मौसम, अधिक या कम तापमान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान की भरपाई देने के लिए शुरू की गई है।
🌾 योजना के अंतर्गत प्रमुख बातें:
- किसानों को केवल कुल बीमित राशि का अधिकतम 5% या वास्तविक प्रीमियम (जो भी कम हो) जमा करना होगा।
- यह योजना ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसानों के लिए लागू है।
- बीमा के लिए अऋणि किसान को निम्न दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे:
- फसल लगाने का स्वघोषित प्रमाण पत्र
- नक्शा खसरा
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक की छायाप्रति (जिसमें IFSC कोड दर्ज हो)
🛑 ऋणी किसानों के लिए “ऑप्ट आउट” का प्रावधान:
- जो ऋणी किसान इस योजना में शामिल नहीं होना चाहते, उन्हें भारत सरकार द्वारा जारी घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर बीमा की अंतिम तिथि से 7 दिन पहले संबंधित बैंक में जमा करना अनिवार्य है।
- समय सीमा में घोषणा पत्र जमा नहीं करने पर, संबंधित ऋण स्वतः बीमाकृत माना जाएगा और बैंक उत्तरदायी होंगे।
📞 अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
विकासखंड | अधिकारी का नाम | संपर्क नंबर |
---|---|---|
दुर्ग | श्री मुकेश कुमार वासनिक | 9926171139 |
धमधा | श्री रविश कुमार साहू | 9993146452 |
पाटन | श्रीमती सुरभि श्रीवास्तव | 9011648203 |
✅ यह योजना क्यों जरूरी है?
छत्तीसगढ़ में मौसम की अनिश्चितता के कारण उद्यानिकी फसलें बार-बार प्राकृतिक आपदाओं का शिकार होती हैं। ऐसे में यह योजना किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने, सुरक्षित खेती को बढ़ावा देने और कृषि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मजबूत कदम है।
