छत्तीसगढ़ में नया दुकान एवं स्थापना अधिनियम प्रभावशील, 1958 का कानून निरस्त, 14 अगस्त तक पंजीयन आवश्यक

रायपुर, 09 जुलाई 2025: छत्तीसगढ़ में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन को लेकर नए अधिनियम को लागू कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 2017 और इसके तहत बनाए गए नियम, 2021 को 13 फरवरी 2025 से पूरे राज्य में प्रभावशील कर दिया गया है। इसके साथ ही, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया गया है।

ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य, छह माह की समय सीमा तय

नए अधिनियम के तहत, यदि किसी दुकान या प्रतिष्ठान में 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो उन्हें श्रम विभाग के पोर्टल http://shramevjayate.cg.gov.in पर जाकर पंजीयन कराना अनिवार्य है।
इस पंजीयन के लिए 13 फरवरी 2025 से 14 अगस्त 2025 तक की छह माह की समयसीमा निर्धारित की गई है।

विलंब करने पर लगेगा अतिरिक्त शुल्क

यदि कोई प्रतिष्ठान इस निर्धारित अवधि के भीतर पंजीयन नहीं कराता है, तो उसे

  • निर्धारित शुल्क के साथ
  • 25% विलंब शुल्क और
  • अधिनियम की धारा 24 के अंतर्गत प्रशमन (compounding) प्रक्रिया के उपरांत ही
    पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

श्रम विभाग ने की अपील

श्रम विभाग ने राज्य के सभी व्यवसायियों और प्रतिष्ठान संचालकों से अपील की है कि वे निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन पंजीयन कराकर अधिनियम का पालन सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें अतिरिक्त शुल्क और कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।