बिकापुर, 5 जुलाई 2025 — छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में DSP तसलीम आरिफ की पत्नी द्वारा नीली बत्ती वाली गाड़ी पर स्टंट करने के मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले को जनहित याचिका मानते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और राज्य के मुख्य सचिव को इस प्रकरण में की गई कार्रवाई की जानकारी हलफनामे के माध्यम से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
वायरल वीडियो बना वजह
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें DSP तसलीम आरिफ की पत्नी फरहीन और अन्य महिलाएं DSP की नीली बत्ती लगी गाड़ी (XUV 700) के बोनट पर बैठकर जन्मदिन मनाते और स्टंट करते नजर आ रही हैं। यह वीडियो अंबिकापुर के सर्गवां पैलेस होटल का बताया जा रहा है, जहां के पार्किंग क्षेत्र में यह दृश्य शूट किया गया।
वीडियो में गाड़ी के सनरूफ, डोर और डिक्की को खोलकर महिलाएं खतरनाक ढंग से बाहर लटकते हुए दिखाई दे रही हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर CG 15 EF 3978 है, जिसे DSP का निजी वाहन बताया गया है।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
गांधीनगर थाना पुलिस ने वीडियो के वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया है। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 177, 184, और 281 के तहत केस दर्ज किया है। हालांकि, अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि किसे आरोपी बनाया गया है।
हाईकोर्ट की सख्ती, मांगा जवाब
मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने मीडिया रिपोर्ट्स और वायरल वीडियो को आधार बनाते हुए मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से पूछा है कि इस घटना में अब तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी जानकारी शपथ-पत्र के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करें।
अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद निर्धारित की है। कोर्ट के इस कदम को प्रशासनिक जवाबदेही और कानून व्यवस्था के पालन की दिशा में अहम माना जा रहा है।
