संसद सुरक्षा उल्लंघन मामला: नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2025
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2023 संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों को ₹50,000 के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने की शर्त पर रिहाई दी है।

हाईकोर्ट की पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति सुब्रमणियम प्रसाद और हरीश वैद्यनाथन शंकर शामिल थे, ने जमानत देते हुए यह निर्देश भी दिया कि दोनों आरोपी दिल्ली नहीं छोड़ सकते और उन्हें हर सोमवार को नजदीकी थाने में हाजिरी देनी होगी

इसके अलावा अदालत ने नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को घटना से संबंधित कोई साक्षात्कार देने, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने या सोशल मीडिया पर कोई भी पोस्ट करने से सख्त मना किया है।

🔍 क्या है मामला?
13 दिसंबर 2023 को, 2001 संसद हमले की बरसी के दिन एक बड़ा सुरक्षा उल्लंघन हुआ था। इस दिन सागर शर्मा और मनोरंजन ड. नामक दो आरोपी लोकसभा की दर्शक दीर्घा से छलांग लगाकर संसद कक्ष में घुसे, और वहां पीले रंग का धुआं छोड़कर नारेबाज़ी की। उन्हें कुछ सांसदों ने पकड़ लिया।

इसी समय, संसद भवन के बाहर नीलम आज़ाद और अमोल शिंदे पर आरोप है कि उन्होंने रंगीन गैस वाले कैनिस्टर से धुआं छोड़ा और “तानाशाही नहीं चलेगी” जैसे नारे लगाए।

🧾 प्रकरण में अब तक की कार्रवाई:

  • चार आरोपी मौके से गिरफ्तार किए गए थे
  • ललित झा और महेश कुमावत को बाद में पकड़ा गया
  • अभियोजन पक्ष के अनुसार, सभी आरोपियों को पहले से यह जानकारी थी कि घोषित आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने संसद पर 13 दिसंबर को हमले की धमकी दी थी

नीलम और महेश की जमानत अर्जी को निचली अदालत ने पहले खारिज कर दिया था, जिसे चुनौती देते हुए मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा।

🧭 आगे की राह:
मामले की सुनवाई आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल सभी आरोपी जांच एजेंसियों की निगरानी में हैं और कोर्ट के आदेशों का पालन अनिवार्य रहेगा।