ट्रांसफर नियम से जुड़ी वह अहम खबर, जो हर शासकीय कर्मचारी को जानना जरूरी है

रायपुर, 25 जून 2025:
छत्तीसगढ़ सरकार की स्थानांतरण नीति 2025 के अंतर्गत अधिकारी-कर्मचारियों के स्थानांतरण पर दी गई छूट आज 25 जून को समाप्त हो रही है। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की स्वीकृति से किए जाने वाले तबादलों की अंतिम तिथि आज निर्धारित की गई है। इसके बाद किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला पूर्ण प्रतिबंध के दायरे में आ जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा स्थानांतरण नीति में अस्थायी ढील दिए जाने के बाद बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारियों ने तबादले के लिए आवेदन प्रस्तुत किए हैं। कुछ विभागों में स्थानांतरण आदेश पहले ही जारी हो चुके हैं, जबकि अधिकांश विभागों में अब तक सूची का इंतजार है। सूत्रों के अनुसार, कई विभागों की तबादला सूची आज बैंक डेट के दिन जारी हो सकती है।

इस बीच, राज्य शासन ने स्थानांतरण से असंतुष्ट अधिकारी-कर्मचारियों के लिए एक समिति का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ कर रहे हैं। यह समिति स्थानांतरण आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत होने वाले अभ्यावेदनों पर विचार करेगी, बशर्ते वे स्थानांतरण आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर स्पष्ट आधारों सहित प्रस्तुत किए गए हों।

समिति केवल उन्हीं मामलों को स्वीकार करेगी जो स्थानांतरण नीति 2025 के स्पष्ट उल्लंघन के प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए गए हों। निर्धारित समयसीमा के बाद सिर्फ न्यायालय के निर्देशों के अनुसार ही अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा।