दुर्ग में संपत्ति कर पर 6% की छूट, करदाता 30 जून तक उठा सकते हैं लाभ: महापौर अलका बाघमार

दुर्ग, 23 जून 2025:
नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर पर 6 प्रतिशत की विशेष छूट की घोषणा की गई है। यह छूट 30 जून 2025 तक टैक्स जमा करने वाले सभी करदाताओं को प्राप्त होगी। इस अवसर को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने और कर संग्रहण में तेजी लाने के उद्देश्य से निगम प्रशासन द्वारा व्यापक प्रचार-प्रसार एवं डोर-टू-डोर संपर्क अभियान शुरू किया गया है।

नगर निगम की महापौर श्रीमती अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे समय रहते अपने मकान, दुकान, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का कर जमा कर रसीद प्राप्त करें, ताकि उन्हें छूट का पूरा लाभ मिल सके।

🏢 करदाताओं को लाभ:

  • 6% की छूट केवल 30 जून 2025 तक संपत्ति कर चुकाने पर मिलेगी।
  • यह छूट व्यवसायिक संपत्तियों, दुकानों, घरों एवं संस्थाओं पर लागू है।
  • छूट का लाभ लेने के लिए करदाता तत्काल नगर निगम कार्यालय या अधिकृत भुगतान केंद्र में कर राशि जमा कर सकते हैं।

🔍 वसूली को लेकर विशेष पहल:

महापौर बाघमार एवं आयुक्त अग्रवाल ने वसूली में तेजी लाने के लिए निगम के राजस्व अमले को विशेष निर्देश दिए हैं।

  • बड़ी बकायादार संस्थाओं और व्यवसायियों के यहां डोर-टू-डोर जाकर संपर्क किया जाएगा।
  • बड़ी संस्थाओं में जाकर सीधी वसूली की जाएगी।
  • निगम ने टीमें गठित कर विशेष वसूली अभियान शुरू किया है।

📣 अपील:

महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि,

“नगरवासियों से अपील है कि वे समय रहते टैक्स जमा कर छूट का लाभ उठाएं। यह न केवल व्यक्तिगत लाभदायक है, बल्कि शहर के विकास कार्यों में सहयोग भी है।”

राजस्व विभाग के अनुसार, आगामी समय में डिफॉल्टर करदाताओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सकती है, इसलिए सभी करदाता 30 जून 2025 की समयसीमा से पहले टैक्स जमा करें