दुर्ग, 18 जून 2025
छत्तीसगढ़ राज्य में 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यह निर्णय केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटरयान नियम 1989 एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना के साथ-साथ माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में लिया गया है।
इस दिशा में जिला दुर्ग में कार्य तेज़ी से चल रहा है। आम नागरिकों एवं शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों की सुविधा को देखते हुए जिले के विभिन्न स्थानों पर एचएसआरपी शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। यह कार्य रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम लिमिटेड नामक कंपनी के अधिकृत कर्मचारियों द्वारा किया जा रहा है।
एचएसआरपी के लिए मोबाइल नंबर अपडेट अनिवार्य
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि HSRP लगवाने के लिए वाहन स्वामियों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना अनिवार्य है। इसके लिए दुर्ग क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ने एक सरल प्रक्रिया निर्धारित की है —
नागरिक आरसी कार्ड, आधार कार्ड, और अपना मोबाइल नंबर व्हाट्सएप के माध्यम से निम्नलिखित नंबरों पर भेज सकते हैं:
📱 8109562811, 9302833719, 8602089599, 9285359915, 8305169850
शुल्क का विवरण
परिवहन मुख्यालय द्वारा एचएसआरपी के लिए निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:
- दो पहिया वाहन – ₹365
- तीन पहिया वाहन – ₹427.16
- चार पहिया वाहन – ₹656.08
- अन्य वाहन – ₹705.64
इन दरों के अतिरिक्त ₹100 का सर्विस चार्ज भी लिया जाएगा।
ध्यान दें: निर्धारित दर से अधिक राशि की वसूली पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सभी डीलरों और कंपनी को निर्देश
एचएसआरपी प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु संबंधित कंपनी रोस्मेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड और जिले के समस्त वाहन डीलरों को निर्देशित किया गया है कि वे त्वरित रूप से कार्य संपन्न करें और जनता को सुविधा प्रदान करें।
निष्कर्ष
राज्य में सड़क सुरक्षा बढ़ाने और वाहनों की पहचान को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से एचएसआरपी अनिवार्य किया गया है। दुर्ग जिले में यह कार्य सुव्यवस्थित और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। आमजन से अपील है कि वे शीघ्र अपनी गाड़ियों में एचएसआरपी लगवाएं और संबंधित नंबरों पर संपर्क कर मोबाइल नंबर अपडेट कराएं।
