एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को उपभोक्ता आयोग का आदेश – 11.16 लाख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में चुकाने के निर्देश

रायपुर, 06 जून 2025/
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक महत्वपूर्ण आदेश में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को रायपुर स्थित एक फर्म को ₹11,16,801 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। यह आदेश बीमा दावे के निपटारे में सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के आधार पर दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने मानसिक पीड़ा के लिए ₹50,000 और विधिक व्यय के लिए ₹5,000 अतिरिक्त क्षतिपूर्ति भी मंजूर की है।

यह आदेश आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति गौतम चौर्धरिया और सदस्य प्रमोद कुमार वर्मा की पीठ ने पारित किया। आयोग ने रायपुर जिला उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें शिकायत को “पूर्व-परिपक्व” कहकर खारिज कर दिया गया था।


बीमा कंपनी की लापरवाही को बताया गया सेवा में कमी

राज्य आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि सर्वेयर की रिपोर्ट को स्वीकार करने, क्षतिग्रस्त वाहन को हटाने का निर्देश देने और वाहन के निस्तारण के बाद भी बीमा कंपनी द्वारा दावा लंबित रखना सेवा में कमी और अनुचित व्यापार प्रथा के अंतर्गत आता है।

आयोग ने कहा, “जब बीमा कंपनी ने सर्वेयर की रिपोर्ट स्वीकार कर ली और खुद ही क्षतिग्रस्त वाहन के निस्तारण के निर्देश दिए, तो बाद में आपत्तियां उठाना अनुचित है।”


उपभोक्ता को मिला न्याय

इस आदेश से बीमा उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा को बल मिला है। रायपुर की उक्त फर्म को अब बीमा राशि के शेष ₹11,16,801 के साथ-साथ मानसिक क्षति और मुकदमेबाजी व्यय की राशि भी प्राप्त होगी।