नई दिल्ली, 28 अप्रैल 2025: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा सागर जिले के बीना बजरिया सब-पोस्ट ऑफिस में तैनात पूर्व सब-पोस्टमास्टर विशल कुमार आहिरवार को 30 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 5 साल की कड़ी सजा सुनाई गई है। विशेष सीबीआई अदालत ने आरोपी पर 36,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
सीबीआई द्वारा 17 नवंबर 2022 को मामला दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप था कि विशल कुमार आहिरवार ने 31 मई 2016 से 31 दिसंबर 2019 के बीच अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते हुए बीना बजरिया सब-पोस्ट ऑफिस के कई खातों से धोखाधड़ी से निकासी की थी। इस दौरान उन्होंने जाली पासबुक भी जारी की थी। इसके कारण सरकारी खजाने को 30 लाख रुपये का नुकसान हुआ था और आरोपी ने इस रकम से स्वयं को लाभ पहुंचाया था।
सीबीआई द्वारा जांच के बाद 28 जून 2023 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 5 साल की कड़ी सजा सुनाई।
यह फैसला सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों के प्रति कड़ी चेतावनी है और सरकारी कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के प्रति जवाबदेह बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
