छत्तीसगढ़ के गृह निर्माण मंडल, प्रक्षेत्र दुर्ग में पदस्थ सहायक संपदा प्रबंधक मुखीराम ध्रुवे को खुलेआम रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद होने पर निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई आयुक्त द्वारा की गई है। मुखीराम ध्रुवे पर आरोप है कि उन्होंने हितग्राहियों की फाइलें रोककर नकद लेन-देन किया। इस रिश्वतखोरी का वीडियो स्थानीय टीवी चैनल द्वारा प्रसारित किया गया, जिसके बाद यह मामला प्रकाश में आया।
यह पहली बार नहीं है जब ध्रुवे पर आरोप लगे हैं। इससे पहले भी उनके खिलाफ कई शिकायतें आ चुकी थीं, लेकिन इस बार सबूत मिलने के बाद उन पर कार्रवाई की गई है। गृह निर्माण मंडल में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए नकद लेन-देन पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद, मुखीराम ध्रुवे ने फाइलें करने के बदले रिश्वत ली, जो सिविल सेवा नियमों के खिलाफ है और इसे कदाचरण की श्रेणी में रखा गया है।
आयुक्त के निलंबन आदेश में बताया गया है कि ध्रुवे के इस कृत्य से मंडल की छवि धूमिल हुई है। उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियमों के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय नया रायपुर, अटल नगर में रहेगा, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।
इस मामले ने प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस प्रकार की कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।