दुर्ग (छत्तीसगढ़)। नाबालिग किशोरी से प्रेम की पींगे बढाना एक और युवक को भारी पड़ा है। दुर्ग की विशेष अदालत ने आरोपी युवक को नाबालिग किशोरी का बहला-फुसलाकर व्यपहरण करने दैहिक संबंध स्थापित करने का दोषी करार दिया है। युवक को विभिन्न धाराओं के तहत कुल 24 वर्ष के कारावास और 3000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) सरिता दास की अदालत में आज सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक राजेश कुमार साहू ने पैरवी की थी।
मामला भिलाई नगर थाना का है। एक अगस्त 2021 को थाना क्षेत्र से 14 साल की नाबालिग किशोरी लापता हो गई थी। जिसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस में कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि किशोरी रात लगभग 8 बजे घर में किसी को बताए बिना कहीं चली गई है। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के बाद भी किशोरी के संबंध में कोई जानकारी हासिल नही हुई है।
शिकायत के आधार पर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर किशोरी की पतासाजी प्रारंभ की। पतासाजी के दौरान किशोरी को युवक भोला यादव के साथ सहसपुर लोहारा थाना अंतर्गत दईहान के जंगल से 8 अगस्त 2021 को बरामद किया गया। पूछताछ में किशोरी ने बताया कि भोला उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गया था। किशोरी को वह अपने मामा के घर गंडई ले गया। जहां उसकी इच्छा के विरुध्द शारीरिक संबंध बनाए। जिसके बाद बचेडी (सहसपुर लोहारा) ले गया और वहां राधा-कृष्ण मंदिर में मांग में सिंदूर भर कर शादी की। इस दौरान युवक लगातार उससे शारीरिक संबंध बनाता रहा।
पुलिस ने आरोपी भोला यादव (25 वर्ष) को गिरफ्तार कर नाबालिग को उसके परिजनों की सहमति के बिना साथ ले जाकर व्यपहरण करने तथा शारीरिक संबंध बनाने का जुर्म दर्ज कर जेल भेज दिया था। विवेचना पश्चात प्रकरण को विचारण के लिए अदालत के समक्ष पेश किया गया था।
प्रकरण पर विचारण फास्ट ट्रैक कोर्ट में किया गया।
विचारण पश्चात स्पेशल कोर्ट ने अभियुक्त भोला यादव (25 वर्ष) को पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार दिया। अभियुक्त को दफा 363 के तहत एक वर्ष, 366 के तहत 3 वर्ष तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4(2) के तहत 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।